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स्कूल शिक्षा मंत्री से स्थानांतरण के लिए सीधे पत्राचार नहीं कर सकेंगे कर्मचारी

स्कूल शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी अपने स्वयं के स्थानांतरण एवं अन्य कारणों से सीधे मंत्री से पत्राचार नहीं कर सकेंगे। सीधे पत्राचार करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण, संयुक्त संचालक संभागीय कार्यालय, स्कूल शिक्षा, सभी जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय एवं संस्थाओं में कार्यरत सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देशित किया जाए। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम का पालन न करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।




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