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दहेज़ के लिए प्रताड़ित करने व मारपीट करने का मामला हुआ दर्ज

सांकरा थाना अंतर्गत ग्राम माटीदरहा की एक महिला ने अपने ससुराल वालों को दहेज़ में 2 लाख रुपये अथवा बाइक नहीं दे पाने के कारण मारपीट तथा मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करने के आरोप में अपने पति सहित चार लोगों के ख़िलाफ दहेज़ प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है.

पीड़िता के अनुसार उसका विवाह 3 अप्रैल 2014 को ग्राम जामजुडी, थाना झारबंद जिला बरगढ़ ओडिशा के निवासी कुमरमणी भोई से सामाजिक रीति रीवाज के साथ हुआ था. शादी के बाद कुछ समय अच्छे से रहने के पश्चात पीड़िता के पति कुमरमणी, ससुर घसिया भोई, सास श्रीमती जागर भोई, देवर बिरजू ने दहेज में मोटर सायकल नही लाये हो कहकर मारपीट कर परेशान करना शुरू कर दिया.

ससुराल वालों की मांग पूरी नहीं करने पर पीड़िता को लगातार उसके घर वापस जाने को कहा जाता था और उसके सास, ससुर और पति द्वारा मारा पिटा जाता था. मारपीट करने के अलावा पीड़िता को मानसिक तथा शारीरिक रूप से भी प्रताडित किया जाने लगा जिससे पीड़िता बीमार हो गई. बीमार होने पर ससुराल वालों द्वारा पीड़िता को उसके मायके छोड़ दिया गया. और 5 वर्षों तक उसे कभी लाने का प्रयास नहीं किया गया.    

जिसके बाद से पीड़िता अपने मायके में ही रहने लगी और उनके द्वारा सामाजिक बैठक बुलाई फिर भी पीड़िता के ससुराल वाले उस बैठक में नही आये. पीड़िता ने बताया है कि वहा अत्यन्तं ही गरीब वर्ग की महिला है तथा उसके पिता दहेज की व्यवस्था नही कर सके जिसके कारण उसके पति उसे अपने पास नही रख रहा है.

पीड़िता ने अपने पति, सास, ससुर, के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने की गुहार लगाते हुए सांकरा थाने में इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई है. सांकरा थाने में घसिया भोई , श्रीमती जागर भोई , बरजु भोई, कुमरमणी भोई के विरुध धारा 34-IPC, 498-A-IPC के तहत अपराध को पंजीबद्ध किया गया है.




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