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सरायपाली निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना के प्रारूप का प्रकाशन किया गया

महासमुंद, 19 अगस्त 2019/ सरायपाली निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार प्रकाशन किया जा रहा है। नगर तथा ग्राम निवेश के प्रभारी सहायक संचालक ने बताया प्रकाशन की एक प्रति मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् सरायपाली के कार्यालय, जिला कार्यालय में तथा नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय महासमुन्द के कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि आज 19 अगस्त 2019 से कार्यालय नगर पालिका परिषद् के हॉल में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रारूप विकास योजना की प्रति प्रदर्शनी स्थल पर शुल्क अदायगी करने पर प्रदाय होगी।

उन्होंने बताया कि निवेश क्षेत्र सीमा में सम्मिलित ग्राम कुटेला, जोगनीपाली, सानपंधी, हर्राटार, लूकापारा एवं बालसी इसी तरह  नगर पालिका सीमा में सम्मिलित ग्राम सरायपाली, पतेरापाली, झिलमिला को शामिल किया गया है। सरायपाली विकास योजना (प्रारूप) 2031 भूमि उपयोग के संबंध म विभाग द्वारा उक्त दर्शित तीनों कार्यालयों में दिनांक 19 अगस्त 2019 (छ.ग. राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि) से 30 कार्यालयीन दिवस में लिखित रूप से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किए जा सकेंगें, दिए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संबंधित भूमि का बी-1, पी-2, खसरा नक्शा एवं अन्य भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है एवं प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर विकास योजना समिति द्वारा विचार किया जाएगा।  




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