news-details

नेशनल लोक अदालत में 139 मामलों का निराकरण, एक करोड़ 19 लाख 90 हजार 622 रूपये की वसूली

श्रीमती सुषमा सावंत के मार्गदर्शन में 14 सितम्बर 2019 को जिला न्यायलय महासमुन्द एवं तहसील पिथौरा, सरायपाली स्थित व्यवहार न्यायलयों में कुल नौ खण्डपीठों का गठन कर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत की उक्त सभी खण्डपीठों में श्रमिक, विवाद, बैंक रिकवरी प्रकरण, विद्युत एवं देयकों के अवशेष बकाया की वसूली और राजीना मायोग्य अन्य मामले के बकाया की वसूली संबंधी प्री-लिटिगेशन मामले सुनवाई के लिए रखे गये थे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मोहम्मद जहांगीर तिगाला ने बताया कि उक्त मामलों के अलावा राजीनामा, योग्य दांडिक प्रकरण, परक्रामय लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद पर संस्थित मामले, मोटर दुर्घटना दावा संबंधी मामले तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 (क) के तहत विद्युत चोरी के मामले, सिविल मामले भी नियत किए गए थे। उक्तखण्डपीठों में उपरोक्त सभी मामलों की सुनवाई करते हुए जिला महासमुन्द स्थित विभिन्न न्यायलयों में कुल प्री-लिटिगेशन तीन हजार दो प्रकरणों में सुनवाई पश्चात् सुलह एवं समझौता के आधार पर कुल छह प्रकरणों का तथा न्यायलायों में लंबित व्यवहार प्रकरण, दांडिकमामले, मोटर दुर्घटना दावा इत्यादि के कुल 880 मामलों में सुनवाई पश्चात सुलहसमझौता के आधार पर 139 मामलों का निराकरण किया गया और एक करोड़ 19 लाख 90 हजार 622 रूपये की राशि राजीनामा के आधार पर वसूल की गई।

उल्लेखनीय है कि 14 सितम्बर 2019 को पूरे देश में माननीय उच्चतम न्यायलय से लेकर तहसील स्तर तक के न्यायलयों में एक साथ नेशनल लोकअदालत का आयोजन किया गया था। तथा पक्षकारों को नियत सुनवाई के पूर्व राजीनामा के लिएनोटिस प्रेषित कर प्री-लिटिगेशन कर राजीनामा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन में महासमुन्द अधिवक्तागण एवं न्यायलय के कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त हुआ।





अन्य सम्बंधित खबरें