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गैरकानूनी तरीके से गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराये जाने पर अपराध दर्ज.

सरायपाली थाने में डॉ. अमृत रोहेलकर पर गैरकानूनी तरीके से गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराने हेतु शिकायत दर्ज करवाया गया है. यह शिकायत अनुविभागीय दण्डाधिकारी सरायपाली श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देश में दर्ज करवाया गया है.

गौरतलब है कि डा0 अमृत रोहेलडर द्वारा अपने निवास स्थान पर गैरकानूनी तरीके से गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा जांच किया गया था.  

जांच में डा0 अमृत रोहेलडर के निवास स्थान पर सोनोग्राफी मशीन चालू हालत में पाया गया. जांच में पाया गया कि डा0 अमृत रोहेलडर के द्वारा PCPNDT ACT के तहत सोनोग्राफी मशीन के संचालन हेतु आवश्यक फार्म एफ का पंजी का संधारण नहीं किया गया एवं प्रस्तुत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में मेक नंबर उल्लेखित नहीं था.

जांच में पाया गया कि उक्त डा0 द्वारा अपने निवास स्थान पर अवैधानिक रूप से गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया जाता था जोकि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है. मामले में पुलिस ने एक्ट 23(1)-LDL के तहत दर्ज कर विवेचना में लिया है.




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