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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन.

केंद्र सरकार द्वारा नया मोटर एक्ट व्हीकल लागू करने के बाद छत्तीसगढ़ के लोगो मे भी वाहन संबंधी कागजात को पूरा करने के लिए खलबली मची हुई है.  सरकार के सख्त रवैया के चलते लोग बिना हेलमेट, लायशेंस, इन्सोयारेंश, और प्रदुषण कार्ड के लिए जरुरी कार्य पूरा कर रहें है.

लायशेंस बनवाने के लिए लोग अब ऑनलाइन फार्म भरकर लर्निंग लाइसेन्स की परीक्षा देने आरटीओ दफ्तर पहुँच रहे है. ऑनलाइन फार्म भरने के लिए प्रक्रिया भी बेहद आसन दी गई है. जिसके लिए https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservicecov9/ इस पेज पर जाकर ड्राइविंग लाइसेन्स (Driving Licence) के अप्लाई ऑनलाइन (Apply Online) के न्यू लर्नर’स लाइसेन्स (New Learner's Licence) लिंक में क्लिक करके फार्म भरने की प्रक्रिया को जारी किया जा सकता है.

ऑनलाइन फार्म भरने के लिए 5 स्टेज दिए गए है, जिसमे सबसे पहले आवेदक की जानकारी राज्य और आरटीओ कार्यालय का चयन करना है. इसके अवला इस फार्म में नाम, पिता, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता (Qualification),  पता, ईमेल और मोबाइल नंबर की जानकारी देना है. दिए गए मोबाइल नंबर पर ही आवेदन के सभी ओटीपी, आवेदन क्रमांक और अन्य जानकारी भेजे जाती है.  इसी पेज पर लाइसेन्स का प्रकार भी चुना जा सकता है (जैसे - Light Motor Vehicle, Motor Cycle With Gear या अन्य कोई प्रकार) .

इस प्रक्रिया के दुसरे स्टेप में आयु प्रमाण पत्र (AGE PROOF), पता (ADDRESS PROOF) और FROM 1 फिजिकल फिटनेस अपलोड करना है. आयु प्रमाण पत्र में आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पेन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट उपलोड किया जा सकता है. पता के लिए आधार कार्ड, बिजली बिल, पासपोर्ट, वोटर आईडी या कोई अन्य शासकीय प्रमाण पत्र जिसमे पता का उल्लेख को वह दिया जा सकता है. FROM 1 को इस लिंक http://www.cgtransport.gov.in/Forms/FORM1.PDF से डाउनलोड कर भर के अपलोड किया जा सकता है. वहीँ अगर आदेवक की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो तो http://www.cgtransport.gov.in/Forms/FORM1A.PDF इस लिंक से फार्म डाउनलोड कर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर अपलोड किया जा सकता है.

तीसरे स्टेप में परीक्षा के लिए दिनांक का चयन किया जा सकता है. चौथे स्टेप में भुगतान किया जा सकता है.  लर्निंग लायसेंस बनकर आने के बाद उसके जरिये ड्राइविंग लायसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है.

आवेदन में किसी प्रकार से बदलाव के लिए https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservicecov9/sarathiHomePublic.do इस लिंक पर जाकर (Modify Application) या अपलोड डॉक्यूमेंट क्लिक कर बदलाव किया जा सकता है. जिसके लिए रजिस्टर्ड मोबइल नंबर में ओटीपी भेजा जाता है.

लोगो का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया नया मोटर व्हीकल एक्ट को छत्तीसगढ़ में लागू होने के लिए ज्यादा दिन नही है. जल्द ही छत्तीसगढ़ में इसका नियम लागू किया जाएगा ऐसा माना जा रहा है.

इसके अलावा सरायपाली और बसना क्षेत्र के लोग कैम्प लगाकर वाहन के लायसेंस बनाये जाने की मांग कर रहें है. वर्तमान में लोग अभी दलालों और 120 किलोमीटर दूर तक ग्रामीणों को मजबूरी में जाना पड़ रहा है जबकि कई लोग ऐसे ही बिना लायसेंस के वाहन चला रहे है.

ऑनलाइन सुविधा दिए जाने के बावजूद आज जिला परिवहन विभाग की बड़ी सामने आई है जानकारी के अनुसार आज काफी लोग बिना लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी किये वापस चले गए जबकी ऑनलाइन बुकिंग तिथि उन्हें 8 अक्टूबर 2019 की डी गई थी.  जिसके बाद ऑनलाइन बुकिंग को लेकर लोगों के मन में शंका हो रही है.

वहीँ आम लोगों द्वारा परिवहन विभाग आरोप लगाकर कहा जा रहा है कि जो ज्यादा राशि देंगे व् दलालों के माध्यम से कार्य करवाएंगे उनको परिवहन विभाग समय से पहले ड्राइविंग लाइसेंस दे देता है. प्रक्रिया बेवजह है.




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