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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवेदन आंमत्रित

महासमुन्द 15 अक्टूबर 2019/जिले के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत जिले में वर्ष 2019-20 के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 25.00 लाख एवं 10.00 लाख रूप्ए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आवेदन करने के लिए आवेदक की पात्रता 18 वर्ष से कम न हो एवं उद्योग में 10 लाख से अधिक एवं सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक परियोजना लागत के लिए 8 वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं बैंक, वित्तीय संस्थान का चूक कर्ता न हो तथा भारत शासन या राज्य शासन से पूर्व में अनुदान का लाभ न लिया हो। ऐसे आवेदक इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट साईज फोटो एवं ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग एवं सेवा स्थापित करने पर संबंधित गांव की जनसंख्या प्रमाण पत्र। शासन के नियमानुसार इस योजना के अंतर्गत वर्गवार शहरी क्षेत्रों में 15 से 25 प्रतिशत तक अनुदान एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 से 35 प्रतिशत् तक अनुदान शासन द्वारा दी जाती है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन http://www.kviconline.gov.in/ के वेबसाईट के माध्यम से 22 अक्टूबर 2019 तक आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र या दूरभाष 07723-223115 पर कार्यालयीन समय पर संपर्क कर सकते है।







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