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मंडी सचिव ने शासकीय दस्तावेज में किया आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग ! कार्यवाही की मांग

बसना। कृषि उपज मंडी समिति बसना में पदस्थ मंडी सचिव और सहायक ग्रेड 1 बसना द्वारा अपने अधीनस्थ अनुसूचित जाति की महिला कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उक्त पत्र कंडिका क्रमांक 05 में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रयोग किये जाने वाले आपत्तिजनक शब्दों "हरिजन" का उपयोग किया गया है जो कि अनुचित एवं असंवैधानिक है.

उक्त असंवैधानिक शब्दों के शासकीय उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और ऐसा करने पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया गया है एवं भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के पत्र दिनांक 22.11.2012 पत्र क्रमांक 17020/64/2010 एस.सी.डी. (आर. एल सी एल एल) के मार्फत सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सर्कुलर जाकर "हरिजन" शब्द के सरकारी दस्तावेज पर उपयोग तुरंत रोक लगाने के आदेश दिए हुए हैं.

सुप्रीम कोर्ट व भारत सरकार के निर्देशों के बावजूद अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति दुर्भावना रखते हुए मंडी सचिव बसना जादव बारीक एवं सहायक ग्रेड 1 जयंत सिंह चौव्हान द्वारा शासकीय दस्तावेज में असंवैधानिक शब्द का प्रयोग किया गया है जो की पूर्णता अनुचित एवं दंडनीय है दोनों के रवैए से अनुसूचित जाति से वर्ग के लोगों में भारी आक्रोश है, सुप्रीम कोर्ट व भारत सरकार के निर्देशों के बावजूद अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति दुर्भावना रखते हुए मंडी सचिव जादव बारीक के सहायक ग्रेड 1 जयंत सिंह चौव्हान द्वारा शासकीय दस्तावेज में असंवैधानिक शब्द का प्रयोग किया गया है जो की पूर्णता अनुचित व दंडनीय है, उक्त दोनों के रवैए से अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग में भारी आक्रोश व्यक्त है.

आवेदक अशोक सागर ने बताया कि मेरे इस आवेदक में संज्ञान लेते हुए मंडी सचिव जादव बारीक एवं सहायक ग्रेड 1 जय सिंह चौव्हान के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करते हुए तत्काल कार्यवाही करें, कार्यवाही नहीं होने की दशा में अनुसूचित जाति वर्ग में विभिन्न संगठनों के नेतृत्व प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी.




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