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बसना जनपद पंचायत के ग्राम पंचायतों के वार्डो का एवं सरपंच पदो के आरक्षण की हुई कार्यवाही

महासमुंद 20 नवम्बर 2019/ छत्तीसगढ़. पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 17 सहपठित छ.ग. पंचायतराज निर्वाचन नियम 1995 के नियम 7 के तहत जनपद पंचायत बसना के ग्राम पंचायातो के सरपंच पदों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछडा़ वर्ग का आरक्षण एवं महिला आरक्षण की कार्यवाही आज 20 नवम्बर 2019 को प्रातः 11.00 बजे आदर्श हाई स्कूल महासमुंद में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई। साथ ही जनपद पंचायत बसना अंतर्गत सभी 102 ग्राम पंचायतों को 1282 वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही की गई। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली श्री विनय लंगेह द्वारा ,उप-संचालक पंचायत श्री एस.आर.बेल्दार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बसना श्री पंकज देव तथा जिला अंकेक्षक पंचायत श्री कुर्रे की उपस्थिति में 102 ग्राम पंचायत के जनसंख्या के अनुपात पर कुल 14 ग्राम पंचायत अ.जा. वर्ग के लिए, 30 ग्राम पंचायत अ.ज.जा. वर्ग के लिए आरक्षण की कार्यवाही की गई जिसमें कुल 102 ग्राम पंचायतो का पर्ची डिब्बा में एक-एक करके अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों के समक्ष पढ़कर एवं पर्ची को पारदर्शी रूप से दिखाते हुए आरक्षण के लिए रखा गया। जिसमें से जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 14 ग्राम पंचायत का चीट बारी-बारी से निकाला गया।

इसके पश्चात ग्राम पंचायत का आरक्षण अनसूचित जाति वर्ग के लिए किया गया। उसके पश्चात 50 प्रतिशत महिला आरक्षण के आधार पर 7 ग्राम पंचायत के लिए उसी 14 आरक्षित अनुसूचित जाति वर्ग के ग्राम पंचायत में से पर्ची निकालकर महिला सरपंच हेतु आरक्षित किया गया उसके पश्चात अनुसूचित जनजाति वर्ग के सरपंचों के लिए 30 ग्राम पंचायत हेतु बारी-बारी से पर्ची निकालकर आरक्षण किये गए उसी 30 ग्राम पंचायत के निकाले गए पर्ची में से 50 प्रतिशत महिला वर्ग के लिए 15 पर्ची जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आरक्षण किये गये। पंचायतराज निर्वाचन नियम के तहत 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सम्मिलित वर्गो से कम आरक्षण होने की स्थिति में 25 प्रतिशत सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण किये जाने के प्रावधानों के अनुरूप 25 प्रतिशत सरपंच पद के आरक्षण हेतु 26 सीट पर्ची निकाले गए उसके पश्चात उन्ही 26 पर्ची में से 50 प्रतिशत वर्ग के लिए आरक्षण हेतु 13 चीट निकालकर आरक्षण किया गया। शेष 32 ग्राम पंचायत अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षण हुआ । आरक्षित वर्ग के लिए 50 प्रतिशत महिला हेतु आरक्षण के लिए चिट निकालकर 16 सीट का आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया।




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