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कलेक्टर कार्यालय परिसर में धूम्रपान, गुड़ाखू आदि का उपयोग प्रतिबंधित उल्लंघन करने वाले को 50 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित होगा

गुड़ाखू का उपयोग करने वाले दो लोगों को 50-50 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया

महासमुंद 20 नवम्बर 2019/कलेक्टर कार्यालय परिसर में धूम्रपान, गुडाखू, पाऊच इत्यादि के उपयोग पर कलेक्टर महासमुन्द द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत् 50 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रावधान किया गया है।

आज दिनांक 20 नवम्बर 2019 को कलेक्ट्रेट भवन में श्री बिसाहू राम मुखर्जी एवं श्री लीलाराम ध्रुवंशी, निवासी महासमुन्द को रंगेहाथ गुड़ाखू करते हुये अधीक्षक द्वारा पकड़ा गया, संबंधितों को 50-50 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर भविष्य के लिए चेतावनी दिया गया।




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