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दुर्घटना में कार सवार की मृत्यु पर कार चालक को 1 वर्ष का साधारण कारावास.

सरायपाली. जगदीशपुर मार्ग बसना में हुए एक कार दुर्घटना में दिसंबर 2015 में कार के भीतर सवार एक घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह के द्वारा कार चालक को लापरवाही पूर्वक कार चलाने के आरोप में 1 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है.

विशेष लोक अभियोजक से मिली जानकारी अनुसार 25 दिसंबर 2015 की रात कार में जगजीत सिंह, रवि आहूजा, विक्रम पवानी, विनय मोहन बारिक एवं संतोष बजाज कहीं से आ रहे थे. कार को जगजीत सिंह छाबड़ा पिता स्व. रजिन्दर सिंह छाबड़ा निवासी सांकरा चला रहा था. तभी रात्रि लगभग 12 बजे जगदीशपुर रोड बीजू टायपिंग के सामने बसना के पास कार को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसने एक विद्युत ट्रांसफॉर्मर को ठोकर मार दी.

इससे सभी को गंभीर चोटें आई थी और संतोष की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. विनय मोहन के द्वारा इसकी सूचना थाना बसना में दी गई थी. पुलिस द्वारा मामले पर कार चालक जगजीत के खिलाफ धारा 279,337,338, 304(ए) एवं धारा 139 विद्युत अधिनियम के तहत अपराध कायम किया गया था.

मामले की सम्पूर्ण विवेचना के पश्चात् पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया. न्यायालय में प्रकरण के सभी तथ्यों को विचार में लेते हुए दोष सिद्ध पाये जाने पर न्याधीश श्री सिंह द्वारा जगजीत सिंह छाबड़ा को धारा 304(ए) के आरोप में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 338(तीन बार) के आरोप में तीन-तीन माह के साधारण कारावास एवं एक-एक हजार रू के अर्थदण्ड तथा धारा 139 विद्युत अधिनियम के आरोप में 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है.




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