महासमुन्द 03 दिसम्बर 2019/
प्रधानमंत्री
श्रम-योगी मानधन योजना तथा लघु व्यापारी मानधन
योजना के अंतर्गत हितग्राहियो के पंजीयन के लिए तिथि एवं स्थान निर्धारित किया गया है। इस योजनांतर्गत वे सभी असंगठित श्रेणी के
कामगार श्रमिक पंजीकृत हो सकते है,
जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है,
तथा
आयकरदाता या ईपीएफ के अंतर्गत नही आते असंगठित
श्रेणी के कामगार अर्थात तेंदुपत्ता संग्राहक,
मितानिन,
फुटकर
विक्रेता, कृषि श्रमिक, मनरेगा श्रमिक, घरेलु कामगार, सफाई कामगार, हमाल, रेजा,
कुली
तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका,
राउत
चरवाहा स्व सहायता समुह के सदस्य तथा इसी प्रकार के अन्य कामगार
इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होकर लाभ ले सकते है। इस योजनांतर्गत हितग्राही के उम्र के आधार पर मासिक अंशदान देय होगा तथा उतना ही
अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा देय होगी।
जिला
श्रम पदाधिकारी ने बताया कि 60 वर्ष की आयु पश्चात निर्धारित तीन हजार रूपये पंजीकृत
हितग्राही को प्रतिमाह मिलेगा। इस योजनांतर्गत लाभ लेने हेतु श्रम
विभाग जिला महासमुंद तथा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से विभिन्न स्थानों
पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन स्थानों पर शिविर लगाये जा रहे है
उनमे 04 दिसम्बर 2019 तेंदुकोना (बागबाहरा) तथा सोनासिल्ली (पिथौरा) में, 05 दिसम्बर
2019 सांकरा (पिथौरा) में, 06 दिसम्बर 2019 भंवरपुर (बसना) में, पैकिन (सरायपाली) में, 07 दिसम्बर
2019 झलप (महासमुंद) में, कुटेला (सरायपाली) में तथा 08 दिसम्बर
2019 सिंघनपुर (बसना) में शिविरों का आयोजन होगा। इन शिविरों में हितग्राही
अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा प्रथम किस्त की राशि के साथ आकर इस
योजना से जुड़कर लाभ ले सकते है या अपने समीपस्थ लोक सेवा केन्द्र में
जाकर इस योजना से जुड़ सकते है। इसी प्रकार 15 हजार से 1.5 करोड़
की वार्षिक आय वाले व्यापारी राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकृत हो सकते है, यह
योजनाएं मजदूरों श्रमिको व स्वरोजगारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने
के लिए महत्वपूर्ण कदम है।