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राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जाति प्रमाण के संबंध में निर्देश जारी

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को जाति प्रमाण के संबंध में निर्देशित किया गया है। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम-2013 की धारा-2(ख) में सक्षम प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ क्यू-13-23/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 22 अगस्त 2013 में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सक्षम प्राधिकारी तथा अपीलीय अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है।

कुछ जिलों से जानकारी प्राप्त हुई है कि अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में कठिनाई आ रही है। उन्होंने इस संबंध में आयोग द्वारा प्रकाशित ‘रिटर्निंग ऑफिसर की निर्वाचन संदर्शिका-2019‘ की कंडिका 6ः16ः1ः4 की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कंडिका में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति का प्रमाणित दस्तावेज अनिवार्य किया गया है। इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए जाति के प्रमाण की कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, रायपुर, दिनांक 29 जून 2013 (सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रति संलग्न है) में उल्लेखित प्रक्रिया का अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया जावे। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर की संदर्शिका के पृष्ठ-46 पर दर्शित चेक लिस्ट की कंडिका-4 का भी अवलोकन कर लिया जाए।




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