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एक अप्रैल से जीएसटी के नए रिटर्न प्रणाली लागू होगा : व्यापारी, वकील, कर सलाहकार और चार्टर्ड एकाउण्टेंट से नए रिटर्न भरने तथा सुझाव देने अपील

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जीएसटी के सरलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक अप्रैल 2020 से जीएसटी के अंतर्गत नए रिटर्न प्रणाली को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। नए रिटर्न प्रणाली के अंतर्गत फाइल किए जाने वाले रिटर्न का ट्रायल वर्जन, जीएसटी के वेबसाइट पर तथा सभी रजिस्टर्ड करदाताओं के लॉगिन पर उपलब्ध है। जीएसटी के सभी स्टेकहोल्डर्स अर्थात व्यापारी, वकील, कर सलाहकार तथा चार्टर्ड एकाउण्टेंट से इन नए रिटर्न को भरने तथा इसके संबंध मंे सुझाव देने की अपील, राज्य कर आयुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई है। जिससे नए रिटर्न प्रणाली को लागू करने के पूर्व ही इसकी कमियों का पहचान कर उन्हें दूर कर लिया जाए।

नई रिटर्न प्रणाली की जानकारी के लिए एक दिसम्बर से 06 दिसम्बर 2019 तक तथा सभी वृत्त कार्यालयों मंे व्यापारी, कर सलाहकार, वकील, एकाउण्टेंट तथा चार्टर्ड एकाउण्टेंट इत्यादि स्टेकहोल्डर्स को आमंत्रित कर उनसे ट्रायल रिटर्न भरवाए जाने का निर्देश राज्य कर आयुक्त द्वारा दिया गया है। इसी तारतम्य में 07 दिसम्बर को नवीन विश्राम गृह सिविल लाईन्स, रायपुर में केन्द्रीय जीएसटी एवं राज्य जीएसटी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में स्टेकहोल्डर्स फीडबैक दिवस आयोजित किया जाएगा।

यह कार्यक्रम राज्य कर आयुक्त श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले की अध्यक्षता में तथा प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय जीएसटी श्री बी.बी. महापात्रा के मुख आतिथ्य में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में विशेष अतिथि अपर आयुक्त, केन्द्रीय जीएसटी श्री अजय तथा राज्य एवं केन्द्रीय जीएसटी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में स्टेकहोल्डर्स से ट्रायल रिटर्न भरवाया जाकर उनसे फीडबैक लिया जाएगा।




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