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मौसम आधारित फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी, कृषक 31 दिसम्बर 2019 तक करा सकते है उद्यानिकी फसलों का बीमा

महासमुन्द 10 दिसम्बर 2019/ महासमुन्द जिले के समस्त उद्यानिकी फसल उत्पादन कर रहे कृषको को सूचित किया जाता है कि टमाटर, बैगन, फुलगोभी, पत्ता, प्याज एवं आलू में रबी वर्ष 2019-20 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 07 दिसम्बर 2019 को शासन की अधिसूचना के साथ छत्तीसगढ़ मे लागू हो गई है, अतः महासमुन्द जिले के इच्छुक ऋणी एवं अऋणी कृषक 31 दिसम्बर 2019 तक लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या बीमा कंपनी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंश के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते है, इस हेतु बीमा कंपनी के प्रतिनिधि श्री अनुपम श्रेय मोबाईल नं.-7756005596 एवं श्री संदीप डे मो.नं.-7611120151 से संपर्क कर सकते है।

इस संबंध में प्रभारी उद्यानिकी अधिकारी श्री बीएस परिहार ने बताया कि योजना मे सभी अऋणी कृषक (भू-धाकर एवं बटाईदार), जो इस योजना मे शामिल होने के इच्छुक है, के बुआई प्रमाण पत्र मे क्षेत्रीय पटवारी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, तथा अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना मे शामिल हो सकते है, चयनित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराये जाने के लिये किसानों को उन फसलों के लिए निर्धारित प्रिमियम 20 प्रतिशत् का सिर्फ 5 प्रतिशत् ही प्रिमियम राशि के रुप मे देना होगा, शेष प्रिमियम की राशि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिया जावेगा, ऋणी किसान अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा कराने के लिए निर्धारित तिथि तक अपने सहकारी समिति, ग्रामीण, वाणिज्यिक बैंक शाखाआें से संपर्क कर बीमा करवा सकते है।

इसी प्रकार अऋणी किसान भी लोक सेवा केन्द्र अथवा च्वाईस सेंटर से संपर्क कर बुआई प्रमाण पत्र जो क्षेत्रीय पटवारी अथवा ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, नक्शा, खसरा व आधार कार्ड व अपने बैंक पासबुक के साथ अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते है, इस हेतु प्रत्येक आर.आई. सर्किल मे बीमा कंपनी द्वारा स्वचलित मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। जिससे मौसम संबंधी प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बीमा दावा का भुगतान किसानों को किया जाता है, ऋणी कृषकों को व्यवसायिक बैंको द्वारा अनिवार्य रुप से बीमित किया जावेगा। बीमा कराये जाने हेतु टमाटर का एक लाख रूपए, बैंगन-70 हजार रूपए, फुलगोभी-60 हजार रूपए, पत्तागोभी-60 हजार रूपए, प्याज-70 हजार रूपए एवं आलू का एक लाख रूपए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित किया गया है। किसानों को विपरित मौसम जैसे-कम तापमान, अधिक तापमान, बेमौसम वर्षा, बीमारी अनुकूल मौसम (कीट-व्याधि का प्रकोप) एवं ओलावृष्टि से अधिसूचित उद्यानिकी फसलों को होने वाले क्षति से फसल बीमा का लाभ प्राप्त होगा।




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