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चीतल के अवैध शिकार प्रकरण : क्षेत्र रक्षक श्री फारूकी के निलंबन सहित दो आरोपी का जेल में दाखिला

बारनवापारा अभ्यारण्य में गत 7 दिसम्बर की रात्रि हुए चीतल के अवैध शिकार प्रकरण में जहां क्षेत्र रक्षक श्री मोहम्मद जावेद फारूकी को निलंबित कर दिया गया है वहीं दो आरोपी श्री नरेंद्र पटेल ग्राम नंदबारु (सिरपुर) तथा श्री इम्तियाज खान ग्राम सिनोधा को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल दाखिला कराया गया है। उक्त दोनों व्यक्तियों से पूछताछ किये जाने पर ग्राम सिनोधा के तीन अन्य अभियुक्तों के नाम सामने आए थे। जिनके घर की तलाशी के लिए महासमुंद उप वन मंडलाधिकारी श्री एस. एस. नाविक के द्वारा सर्च वारंट जारी किया गया था। जिसमे महासमुंद वनपरिक्षेत्र एवं बारनवापारा अभयारण्य के संयुक्त टीम द्वारा सिनोधा गांव के तीन संदिग्ध व्यक्तियों के घर में तलाशी कर जब्ती की कार्रवाई की गई। 

 जांच के दौरान ग्राम सिनोधा के श्री ताज खान को कारतूस के खोखे एवं गोली के छर्रे, श्री अरशद खान को एक एयर रायफल एवं एक रायफल तथा एक चीतल के सींग और श्री इलियास खान को एक नग कस्टमाइज्ड बंदूक एवं अन्य बंदूक की नालियां तथा बट, चीतल के एक जोड़ी सिंग, जी. आई. तार एक बंडल, दो पुराने चाकू सहित पकड़ा गया। मौके पर टीम में उप वन मंडलाधिकारी श्री एस. एस. नाविक, अधीक्षक बारनवापारा श्री आर. एस. मिश्रा, बार परिक्षेत्र अधिकारी श्री कृशानु चंद्राकर, महासमुंद परिक्षेत्र अधिकारी श्री मोहन दास मानिकपुरी, श्री पवन सिन्हा, श्री मो. माविया खान, डॉ. अनीश कुमार सोनवानी, श्री सुरेंद्र सिदार, देवपुर परिक्षेत्र के श्री अजीत कुमार धु्रव एवं शोभा वर्ती और वन विभाग के महिला वनकर्मी एवं अन्य वनकर्मी एवं पुलिस थाना पटेवा के पुलिस बल की सहायता से कार्यवाही सम्पन्न की गई। 




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