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सरपंच पद के नामांकन को शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के कारण आफिसरों ने कर दिया निरस्त, आरक्षण के विरुद्ध वाले पंचों का भी नामंकन रद्द.

कल बसना जनपद में ऑफिसरों द्वारा नाम निर्देशन और दावा आपत्ति में 2 ग्राम पंचायतों के 2 अभ्यर्थीयों का नाम को निरस्त कर दिया गया है, रिटर्निंग आफिसरों से मिली जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत बसना अंतर्गत ग्राम पंचायत छोटे पटनी में मोना निषाद द्वारा सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल किया था, दावा आपत्ति के बाद जांच में मोना निषाद द्वारा शासकीय भूमि में कब्जा पाया गया. जिसके बाद बसना जनपद के ऑफिसरों द्वारा मोना निषाद ग्राम पंचायत छोटे पटनी के नामांकन को निरस्त कर दिया गया.

वहीं दुसरे मामले में बसना जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत परसकोल में सोसायटी अध्क्षय सुरेश साहू का भी सरपंच पद के नामांकन को निरस्त कर दिया गया है, चुनाव अधिनियम के तहत शासकीय पद का लाभ लेते हुए कोई चुनाव नही लड़ा सकता. जिसके चलते उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया.

इसी प्रकार 3 पंच पद के लिए नामांकन को निरस्त कर दिया गया है, बताया गया की बसना के 102 ग्राम पंचायतों में 1289 वार्ड के पंच पद के लिए 1873 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया था. जिसमे 3 अभ्यर्थियों के नामांकन को रद्द कर दिया गया जांच और इनका दावा आपत्ति में 2 नामाकन आरक्षण के विरुद्ध पाया गया जिसके कारण निरस्त किया गया.

वही एक अभ्यर्थी द्वारा सामान पद के 2 स्थानों पर आवेदन किया था जिसके कारण एक उस अभ्यर्थी के एक नामंकन को निरस्त किया गया, वह एक वार्ड से चुनाव लड़ सकेगा. वहीं पांच के लिए कुल 1870  नामांकन सही पाया गया.




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