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गांजा परिवहन करने वाले को हुआ 10 साल का कारावास व 1 लाख का जुर्माना

उड़ीसा क्षेत्र से कांकेर होते हुए रायपुर कि ओर गांजा परिवहन करने की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को पकड़कर 46 पैकेट गांजा जप्त किया था, जिसका सम्पूर्ण कार्यवाही कर विशेष न्यायालय में चालान पेश किया था, जहां पर विचारण के दौरान आरोपी को दोषी पाने पर 10 साल का कारावास व 1 लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

शासन कि ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता सौरभ मणि मिश्रा ने बताया कि 18 सितम्बर 2018 को केशकाल से कांकेर कि ओर आ रही स्लेटी कलर का कमांडर, जिसमें दोनों ओर नम्बर प्लेट नहीं है व गांजा भरकर परिवहन करने की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने थाना के सामने नाकेबंदी कर मुखबीर के बताएं अनुसार वहां पर आ रही वाहन को रोककर चालक से पूछताछ किया जिसमें राजनांदगांव जिला अंतर्गत चिखली थाना क्षेत्र के गौरीनगर वार्ड क्रमांक 14 निवासी 40 वर्षीय पवन कुमार ध्रुव पिता स्व. गणेश राम ध्रुव बताया, जिसके बाद तलाशी लेने पर सीट के नीचे छुपाकर रखा 46 पैकेट कुल 57.980 किग्रा. गांजा कीमती 2 लाख 55 हजार 950 रूपए बरामद हुआ, जिसे मौके पर पुलिस ने जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। थाने में सम्पूर्ण कार्यवाही के बाद विवेचक ने आरोपी को विशेष न्यायालय में पेश किया।

प्रकरण का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत शिवहरे के न्यायालय में चला, जहां पर विचारण के दौरान गवाहों व परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया, जिसके तहत आरोपी को धारा 20(बी)(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल का कारावास व 1 लाख रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है व व गाड़ी के कागजात, लाईसेंस, गाड़ी नम्बर न होने पर मोटर यान अधिनियम के तहत 2600 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।




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