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महासमुंद : रामेश्वर उर्फ कड़ी देवार जिला बदर

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हिमशिखर गुप्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक महासमुंद के प्रतिवेदन के आधार पर सहमति व्यक्त करते हुए रामेश्वरउर्फ कड़ी देवार पिता सजनू देवार साकिन ईदगाह भाठा, नयापारा महासमुंद जिला महासमुंद को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के अंतर्गत अनावेदक के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई किया जाकर उसे महासमुंद जिला एवं सीमावती जिला के सीमाओं से निष्कासित (जिला बदर)किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार अपराधों के संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है, जिसमें रामेश्वर उर्फ कड़ी देवार पिता सजनू देवारआदतन अपहरण, बलात्कार, बलपूर्वक रोक कर गंदी-गंदी गाली गुप्तार कर मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देना आदि का अभ्यस्त है। इसकेअपराधिक कृत्य से आमजन भयभीत रहते है तथा इसके विरूद्ध थाने में रिपोर्ट नहीं करना चाहते है। इसके विरूद्ध थाना महासमुंद में अनेकों मामलेपंजीबद्ध होकर न्यायालयों में चालान पेश किया गया है, जिसमें से कई मामले विचाराधीन है।  

जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर अनावेदक को आदेश तिथि 15 अक्टूबर 2018 से लेकर 14 अक्टूबर 2019 तक की कालावधि के लिएमहासमुंद, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायगढ़ जिले के सीमाओं से बाहर चला जाए तथा इस तिथि से निष्कासित होने का आदेश दियागया है। अनावेदक को सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर आदेश का पालन करना आवश्यक है। जिला दण्डाधिकारी ने अनावेदक को निर्देशित कियाहै कि आदेश के प्रभावशीलता की अवधि में उपरोक्त वर्णित जिलों की सीमा के भीतर प्रवेश नहीं करेगा।






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