news-details

क़िस्त पटाने की शर्त पर किराये पर दिया गया था ट्रेक्टर, क्या हुआ ऐसा की जाना पड़ा थाना ?

सरायपाली. ग्राम पुरुषोत्तमपुर के विश्राम बरिहा पिता डोकरी बरिहा के द्वारा चन्द्रकुमार निवासी सरायपाली को दो साल के लिए किराये में दिया गया था ट्रेक्टर और शेष क़िस्त भी पटाने का सौदा हआ था पर क़िस्त भी नहीं पटाया और ट्रेक्टर भी वापस नहीं कर रहा है.

दरसल, विश्राम बरिहा द्वारा वर्ष 2011 में महिन्द्रा ट्रेक्टर कम्पनी सो रूम सरायपाली से महिन्द्रा ट्रेक्टर 265को नगद 1,50,000 रूपये देकर ट्रेक्टर लिया था शेष रकम 4,70,000 रूपये को प्राईवेट महिन्द्रा फायनेंस कम्पनी से फायनेंस कराया था जिसका 95,000 रूपये सालाना किस्त था उक्त ट्रेक्टर क्र0 CG04 DT 0658 ट्राली क्र0 CG04 DT 0659 है जो विश्राम बरिहा के नाम पर है जिसका एक किस्त पटाया था. 

छ: वर्ष पूर्व सरायपाली के चंद्रकुमार को दो साल के लिये 1,00,000 रूपये में किराया में देकर ट्रेक्टर का 95,000 रूपये किस्त पटाने का सौदा हुआ था एवं विश्वास में ट्रेक्टर एवं ट्राली को चन्द्रकुमार को दिये थे परन्तु चन्द्रकुमार द्वारा ट्रेक्टर का किस्त नहीं पटाया और वर्तमान में ट्रेक्टर भी वापस नहीं कर रहा है.

जिसकी शिकायत उपरांत शिकायत की जांच पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय सरायपाली के द्वारा किया गया जांच पर अपराध धारा 406 ताहि का अपराध घटित होना पाये जाने से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया




अन्य सम्बंधित खबरें