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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवेदन 28 जून तक आमंत्रित

महासमुंद 30 मई 2019/ राज्य शासन द्वारा प्रदेश के युवाओं को स्व-रोजगार स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत जिले में वर्ष 2019-20 के लिए आवेदन आमंत्रित ए गए है। इस योजना के अन्तर्गत् युवाओं को उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 25 लाख रूपए, 10 लाख रूपए एवं दो लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री संजय गजघाटे ने बताया कि स्व-रोजगार स्थापित करने के लिए इच्छुक युवाओं को कक्षा आठवी उत्तीर्ण जिसकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, उनके परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रूपए से अधिक न हो, किसी भी बैंक का ऋण चूककर्ता न हो, भारत एवं राज्य शासन के योजना के तहत पूर्व में अनुदान का लाभ न लिया हो।

ऐसे इच्छुक आवेदक कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पुराना तहसील परिसर महासमुन्द में निःशुल्क निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर 28 जून 2019 तक कार्यालयीन समय में जमा कर सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07723-223115 में अथवा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।  




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