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लोक सेवा गारंटी अधिनियम से नागरिकों को मिल रही समय-सीमा में लाभ

महासमुंद 31 मई 2019/छत्तीसगढ़ शासन के लोक सेवा गारंटी अधिनियम के माध्यम से नागरिकों के काम पारदर्शी तरीके से समय-सीमा में उपलब्ध हो पा रहा है। लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत नागरिकों को विभिन्न प्रकार की शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस सुविधा से हजारांे लोग वेवजह कार्यालय आने-जाने की परेशानी से बच जाते है। साथ ही समय-सीमा और निर्धारित कीमत पर प्रमाण पत्र सहजता से मिल रहा है। जिले में शासन के विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ आम जनता को आसानी से मिले, इसके लिए 6 लोक सेवा केन्द्र एवं 130 च्वाईस सेंटर बनाए गए है, जिसके माध्यम से विभिन्न सेवाओं का लाभ मिल रहा है।


लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत महासमुंद विकासखंड के ग्राम खैरझिटी के श्री पारस यादव अपने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कुछ दिन पूर्व ही लोक सेवा केन्द्र में निर्धारित राशि देकर आवेदन किए थे, जिनका आज निर्धारित समय-सीमा के पूर्व ही उनका स्थायी जाति प्रमाण पत्र लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से मिल गया। उनका कहना है कि इस अधिनियम के तहत उन्हें बेवजह कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी तरह ग्राम अछोली के श्री शंकर लाल साहू ने बी-वन, खसरा, नकल निकालने एवं ग्राम कोसरंगी के श्री किरण यादव ने आय, जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के लोक सेवा केन्द्र में आवेदन किया था, जिन्हें समय पर संबंधित दस्तावेज मिलने से वे काफी प्रसन्न है। उन्होंने इस अधिनियम द्वारा नागरिकों को दिए जा रहे सेवाओं की काफी सराहना की। उल्लेखनीय है कि जिले में इस अधिनियम के तहत समय-सीमा पर 3 लाख 23 हजार से अधिक नागरिकों के आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है।  




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