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10 जून से 15 जून 2019 तक मनाया जा रहा है बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह

महासमुंद, 13 जून 2019/ श्रम विभाग द्वारा 12 जून 2019 को बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर राज्य में बाल श्रम उन्मूलन के उद्देश्य से 10 जून 2019 से 15 जून 2019 तक बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह के दौरान बताया गया कि बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2016 के प्रावधान अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है, इनसे मात्र गैर खतरनाक घरेलू व्यवसाय में शिक्षा अवधि उपरांत सहयोग लिया जा सकता है, 14 वर्ष से 18 वर्ष आयु के किशोरों का अधिसूचित खतरनाक व्यवसाय, प्रक्रियाओं में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

 
इस दौरान बताया गया कि जिले में अधिसूचित खतरनाक संस्थानों की संख्या 16 है। बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह में बालश्रम को हतोत्साहित करने हेतु जिले में गठित टास्क फोर्स गठन किया गया है, जिसमें श्रम विभाग, बाल सरंक्षण ईकाई महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस ईकाई, जिला महासमुंद के माध्यम से किया जा रहा है। जिले में गठित टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यवाही किया जा रहा है, इनमें बालश्रम उन्मूलन सप्ताह में बालश्रम को हतोत्साहित किए जाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार, स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं, ग्राम पंचायत के माध्यम से बालश्रम उन्मूलन सप्ताह के संबंध में जागरूकता अभियान आयाजित किये जा रहे है। टास्क फोर्स के माध्यम से बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2016 के अंतर्गत ईट भट्ठा, होटल, रेस्टोरंेट, ढाबा आदि 31 संस्थानों का अभी तक निरीक्षण किया जा चुका है, एवं आगामी 15 जून तक बाल श्रमिकांे के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी नियोजकों को जागरूक करने के उद्देश्य से पोस्टर, पाम्पलेट वितरण एवं प्रदर्शित करने की कार्रवाई लगातार किया जाएगा।  




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