
कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित
महासमुन्द
27
नवम्बर 2019/छत्तीसगढ़
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार 25 नवंबर 2019 को नगरपालिका आम चुनाव 2019 की घोषणा की गई है। महासमुन्द जिले
में 21
दिसंबर 2019
शनिवार को मतदान एवं 24 दिसंबर 2019 मंगलवार को मतगणना होना निश्चित किया गया है। नगरपालिका आम निर्वाचन
2019 कि
अधिसूचना जारी होने के कारण निर्वाचन आर्दश आचार सहिता के पालन लोक शांति बनाए
रखने एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु लोक हित में जिले के
नगरपालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्वाचन
प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन द्वारा लोक हित में महासमुन्द
जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 का नियम 10(1),(2)
एवं 18 के अंतर्गत बिना अनुमति के ध्वनि
विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर 24 दिसंबर 2019 तक प्रतिबंध लगाया गया है। किन्तु शासकीय एवं निर्वाचन संबंधी
कार्यो के निष्पादन के लिए छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के अधिन रहते हुए यह प्रतिबंध लागू
नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।