ट्राइसाइक्लाजोल तथा बुफरोफेजिन पर लगा प्रतिबंध
महासमुन्द 11 फरवरी 2020/कृषि
एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के कृषि, सहकारिता
एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले रसायन
ट्राइसाइक्लाजोल तथा बुफरोफेजिन को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया
है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में मसौदा आदेश प्रकाशित किया
गया है। कृषि विभाग के उपसंचालक श्री एस.आर.डोंगरे ने बताया कि मसौदा के
अनुसार यह आदेश कीटनाशक 2020 कहा जाएगा तथा कीटनाशकों पर निम्न प्रतिबंध लागू
होगा। कोई भी व्यक्ति ट्राइसाइक्लाजोल तथा बुफरोफेजिन का आयात, निर्माण, विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण, भण्डारण
और प्रयोग नही करेगा। अधिनियम की धारा 9 के तहत
ट्राइसाइक्लाजोल तथा बुफरोफेजिन के लिए प्रदत्त पंजीकरण
प्रमाण पत्र को निरस्त माना जाएगा। ट्राइसाइक्लाजोल तथा बुफरोफेजिन के लिए
प्रदत्त पंजीकरण से संबंधित प्रमाण पत्र रखने वाले सभी पंजीकरण धारक
उन्हें पंजीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदि पंजीकरण प्रमाण पत्र
रखने वाला कोई व्यक्ति पंजीकरण समिति को प्रमाण पत्र वापस नही कर पाता है तो
उसके विरूद्ध तीन महीने की अवधि के भीतर उक्त धारा में प्रस्तुत प्रावधानों
के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।