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कलेक्टर श्री जैन ने दी अति आवश्यक सामाग्रियो से संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति

महासमुंद 27 मार्च 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने जिले में लोकस्वास्थ्य एवं लोकहित के दृष्टिगत नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस एवं उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु दवा एवं दैनिक उपयोग की अतिआवश्यक सामग्रियों से संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति दी गई हैं। जिले में विभिन्न फसलों के लिए उर्वरक एवं बीज की समय-समय पर आवश्यकता संभावित है तथा कृषकों द्वारा भी मैदानी कर्मचारियों से इस संबंध में संपर्क भी किया जा रहा है।

चूंकि उर्वरक एवं बीज व्यवसाय क्रमशः ''आवश्यक वस्तु अधिनियम'' की धारा-03 के अंतर्गत गठित "उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985" एवं "बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983" से परिचालित होते है, इस प्रकार से ये दोनों कृषि "आवश्यक वस्तु" की श्रेणी में आते है। उन्होंने कृषकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनसे संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निम्न शर्तों के अधीन परिचालित करने की अनुमति प्रदान की हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठान में एक समय में एक ही कृषक की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए, दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छत पानी की व्यवस्था की जाए तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के बाद ही दुकान में प्रवेश करें, उर्वरक विक्रय की जाने वाली "पी. ओ.एस. मशीन" जिस पर कृषक को अंगूठा लगाना होता है, अनिवार्यत: सिनेटाइज की जाए तथा ऐसा प्रत्येक उपयोग के बाद किया जाए एवं प्रतिष्ठानों की व्यवसाय अवधि सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी।




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