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14 अप्रैल 2020 तक जिले रहेंगे लॉक डाउन.

महासमुंद 30 मार्च 2020/ कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत अपातकालीन स्थिति को नियन्त्रण में रखने के लिए एपिडेमिक डिसीज एक्ट के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने दिनाक जिला महासमुंद सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 22 मार्च 2020 को रात्रि 09:00 बजे से दिनांक 31 मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से बंद रखने (लॉक डाउन) करने का आदेश पारित किया गया है। (लॉक डाउन) की अवधि में अत्यावश्यक वस्तुओं, दुकानों, संस्थाओं इत्यादि के संबंध में विस्तृत आदेश, दिशा-निर्देश पूर्व मे जारी किए गए है।

केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम, नियंत्रण एवं विकट स्थिति से निपटने के दृष्टि से पूरे देश में 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन किए जाने के निर्देश के परिपालन में जिले में बंद (लॉकडाउन) की अवधि दिनांक 14 अप्रैल 2020 मध्य रात्रि तक बढायी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

धारा 144 जिले मे 14 अप्रैल 2020 तक रहेगा लागू

पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द के पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने जिले के नगरीय क्षेत्रों में एवं महासमुन्द जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु जिला महासमुन्द में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने। के लिए धारा 144, 31 मार्च 2020 तक लगाया गया था।

भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम नियंत्रण एवं विकट स्थिति से निपटने के दृष्टि से पूरे देश में 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन किए जाने के निर्देश के परिपालन में धारा 144(1) के तहत जारी उपरोक्त आदेश की अवधि दिनांक 14 अप्रैल, 2020 मध्यरात्रि तक बढाई गई है।





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