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क्या आपको मिलेगी लोन की पर छूट! जानिए बैंकों की ओर से जारी नियमों के बारे में

छत्तीसगढः- कोरोना वायरस की वजह से भारत में हुए लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद है, ऐसे में आम लोगों को राहत देने के लिए ने बैंकों से ग्राहकों की तीन महीने की में छूट देने को कहा है इसीलिए बैंकों ने लोन की नहीं देने की सुविधा सभी ग्राहकों को देने का फैसला लिया है एक एक कर बैंकों ने गाइडलाइंस जारी करना शुरू कर दिया है इसके मुताबिक अगर आप मार्च की दे चुके हैं तो सिर्फ दो महीने तक के लिए छूट मिलेगी आपको बता दें कि 3 महीने तक के लिए छूट का ऐलान किया था।

आर0बी0आई0 की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सभी कॉमर्शियल बैंक ;क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे फाइनेंशियल बैंक और स्थानीय क्षेत्र के बैंक सहित सहकारी बैंक वित्‍तीय संस्‍थान और एनबीएफसी ;हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो.फाइनेंस संस्थान सहित को 1 मार्च 2020 तक बकाया सभी कर्जों के संबंध में किस्‍तों के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत देने की अनुमति दी जा रही है इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने कर्ज लिए हैं उनकी ईएमआई बैंक खातों से इतने समय तक नहीं कटेगी इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही कर्ज की ईएमआई का भुगतान दोबारा शुरू होगा।




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