अतिआवश्यक सेवाओं और प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें 14 अप्रैल 2020 तक बंद
जिले के सम्पूर्ण राजस्व परिसीमा क्षेत्र अंतर्गत लागू आदेश का उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
कलेक्टर ने जारी किया आदेश
महासमुंद 31मार्च 2020/ कलेक्टर
एवं जिला दंडाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने कोरोना वायरस से बचाव और
नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश में
उल्लेखित है कि WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी
है, जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले
रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस
(COVID-19) के सम्पर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है।
छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के लिए
सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाये। एपिडेमिक डिसीज एक्ट के संदर्भ में
शासन द्वारा जारी पत्र के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए
जिला महासमुंद की समस्त सम्पूर्ण राजस्व परिसीमा के अंतर्गत संक्रमण से
बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियत्रंण में रखने हेतु सभी
मंडियां व दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापनाएं एवं मेडिकल
दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस
एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं
होंगे), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाऐं, होटल एवं रेस्टोरेंट
(जिनमें पक्की स्थाई संरचना एवं वैध लाइसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य
एवं केन्द्र शासन द्वारा (COVID-19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी
निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस
दुकानें, डेली निड्स व किराना दुकानें, राशन दुकाने, मिल्क पार्लर, विद्युत
व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों,
व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 14 अप्रैल2020 तक अनिवार्य रूप से बंद रखने
हेतु आदेशित किया जाता है। आबकारी संबंधित इकाइयों के संदर्भ में सक्षम
प्राधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जाएगा।
किसी
व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की
रोकथाम एवं नियत्रंण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के
अतर्गत आता है।आदेश के उल्लंघन किये जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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