news-details

कलेक्टर श्री जैन ने ग्राम पंचायत के माध्यम से जरूरतमंदो को अनाज उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

महासमुंद 31 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत के माध्यम से जरूरतमंदों को अनाज मुहैय्या कराने के निर्देश दिए हैं।

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से रोकथाम के लिए सम्पूर्ण जिले लॉकडाउन घोषित है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों में सभी व्यक्तियों के लिए विशेषकर निराश्रित, असुरक्षित एवं अभावग्रस्त को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराना अति आवश्यक है।  छ. ग. पंचायत राज अधिनियम 1933 की धारा 49(25) ग के अनुसार ग्राम पंचायत का दायित्व है कि जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की जाए ।

खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और इसके लिए भूलभूत कार्यों के लिए मिलने वाली अनुदान की राशि का उपयोग किया जाता है। यदि यह राशि उपलब्ध नही है तो वर्तमान परिस्थति में ग्राम पंचायत में उपलब्ध किसी भी मद की राशि का उपयोग कर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा बाद में प्राप्त होने वाली मूलभूत कार्यों की अनुदान मद की राशि से इस अग्रिम का समायोजन किया जाए।

खाद्यान्न व्यवस्था हेतु ग्राम पंचायतों में संचालित उचित मूल्य की दुकानों से ग्राम पंचायत द्वारा 2 क्विंटल चावल 3270.40 रूपए प्रति क्विंटल की दर से कुल रुपए 6540.92 ग्राम पंचायत द्वारा डी.डी./चेक/आर टी जी एस के माध्यम से जमा कर संबंधित उचित मूल्य दुकानों से चावल प्राप्त किया जा सकता है।

डी. डी./चैक/आर टी जी एस छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, महासमुंद के नाम पर देय होगा।

आर टी जी एस/एन ई एफ टी की स्थिति में भारतीय स्टेट बैंक खाता कमाक 32298744929 आई एफ एस सी कोड- 0000416 में राशि प्रेषित किया जा सकता है।




अन्य सम्बंधित खबरें