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कार्यालय आने-जाने के लिए व्यवस्था में सोशल, फिजिकल डिस्टेंस गाईडलाईन का पालन किया जाए: कलेक्टर

महासमुंद 06 मई 2020/ कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के पालन में कहा है कि जिले के सभी कार्यालय प्रमुखो, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  एवं नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पत्र प्रषित किया है। पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए घोषित लॉकडाउन होने के फलस्वरूप शासकीय कार्यालयों में कार्य संपादित नहीं हो रहा था। वर्तमान परिस्थिति में सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हुए लोक सेवाओं के प्रदाय के लिए समस्त शासकीय कार्यालयों का संचालन 04 मई 2020 से प्रारंभ किया गया है।

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के लिए निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाए। यह निर्देश समस्त शासकीय कार्यालयों एवं विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग एवं अन्य प्रशासकीय इकाइयों पर लागू होगा। कार्यालय में राजपत्रित अधिकारियों की कार्य दिवस में शत-प्रतिशत उपस्थिति होगी तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी। इसके लिए रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाई जाए। सभी शासकीय कार्यालयों में सेनिटाइजेशन एवं नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाए। कार्यालय में बैठक व्यवस्था में सोशल, फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।

जारी निर्देशों में कहा गया है कि यथा संभव कार्य निष्पादन के लिए बैठकों का आयोजन न्युनतम किया जाए परंतु आवश्यक होने पर बैठक के आयोजन में सोशल, फिजिकल डिस्टेंस गाईडलाईन का पालन करते हुए बैठक संपादित की जाए। कार्यालयों में जनसाधारण के साथ मिलना-जुलना यथा संभव न्युनतम रखा जाये। कार्यालयों में आने-जाने वाले सभी आगन्तुक को सोशल, फिजिकल डिस्टेंस गाईडलाईन के बारे में जागरूक करते हुए तथा सोशल, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोक सेवाओं को प्रदाय किया जाए। कार्यालय परिसर में उपयुक्त स्थल पर शिकायत पेटी रखी जाए जिसमें आगन्तुकों द्वारा शिकायत डालने की सुविधा हो। प्राप्त शिकायतों को दर्ज कर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उनका निराकरण किया जाए। किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन कार्यालयों में न किया जाए। कार्यालयों के कार्य संचालन हेतु अधिक से अधिक ऑनलाईन कार्य प्रणाली का उपयोग किया जाए। कार्यालय में आने-जाने के लिए यथा संभव सामूहिक परिवहन के स्थान पर स्वयं के परिवहन की व्यवस्था के उपयोग के लिए सभी को प्रोत्साहित किया जाए। कार्यालय आने-जाने के लिए व्यवस्था में सोशल, फिजिकल डिस्टेंस गाईडलाईन का पालन किया जाए।





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