राशनकार्ड से नही कटेगा किसी का नाम: खाद्य विभाग ने किया स्पष्ट
सभी परिवारों को पात्रतानुसार मिलता रहेगा खाद्यान्न
अन्य योजनाओं से लाभान्वित करने भूमिहीन कृषक मजदूरों की बनायी जा रही है सूची
भूमिहीन
श्रमिक और छोटे सीमांत किसान छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत
प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्ड हेतु पात्र हैं। उन्हें राशन कार्ड से
हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि यदि इस संबंध में कोई
भ्रमित समाचार प्रसारित हो रहा है तो उस पर ध्यान न दिया जाए। छत्तीसगढ़ में
यूनिवर्सल पीडीएस अंतर्गत सभी परिवारों को पात्रतानुसार खाद्यान्न सामग्री
उपलब्ध करायी जा रही है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन की अन्य योजनाओं से भूमिहीन कृषक मजदूरों को
लाभान्वित करने के लिए उनका सर्वे किया जा रहा है। राजस्व अभिलेख से मिलान
कर भूमिहीन कृषक मजदूरों की सूची तैयार की जाएगी। इस कार्य से किसी भी
राशनकार्डधारी परिवार का राशनकार्ड निरस्त नही किया जाएगा और न ही वेबसाईट
से राशनकार्ड धारी का नाम विलोपित किया जाएगा। राशनकार्डधारी परिवारों को
पहले की तरह ही पात्रतानुसार खाद्यान्न मुहैया होता रहेगा।