लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण
राज्य शासन की मंशानुरूप ग्रामोद्योग मंत्री
गुरु रूद्रकुमार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समय पर
शत-प्रतिशत निराकरण किया गया। विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के
अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत माह जुलाई 2020
में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के 203 और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन
कार्यक्रम के 482 आवेदन प्राप्त हुए थे। रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत
लोक सेवा गारंटी के कुल 685 प्रकरणों का समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण
किया गया।
निराकृत प्रकरणों में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत
बीजापुर-सुकमा और बिलासपुर एक-एक, बालोद और बस्तर जिला 2-2,
दंतेवाड़ा-रायपुर-सूरजपुर-धमतरी-दुर्ग-रायपुर और गरियाबंद 3-3, कांकेर 5,
कोरिया 7, कोरबा 10, सरगुजा 13, कवर्धा 14, बलौदाबाजार 19, जांजगीर-चांपा
45 तथा जशपुर जिले के 65 प्रकरण शामिल हैं।
इसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बालोद और
बेमेतरा जिले में एक-एक, बलरामपुर-नारायणपुर और सुकमा के 3-3, गरियाबंद के
4, बिलासपुर-दंतेवाड़ा-बस्तर और सरगुजा के 7-7, बीजापुर के 9, राजनांदगांव
के 10, धमतरी के 11, जशपुर और रायपुर के 13-13, सूरजपुर के 15, महासमुंद के
16, दुर्ग के 17, कोरबा के 20, कोण्डागांव 21, बलौदाबाजार के 27, कवर्धा
के 33, कांकेर के 44, रायगढ़ के 51 तथा जांजगीर-चांपा जिले के 60 प्रकरण
शामिल हैं।