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गृह मंत्रालय ने राज्यों को बिना किसी बाधा के मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए दिए निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी तरह की बाधा नहीं डाली जानी चाहिए. केंद्र ने उन राज्यों को खास निर्देश दिए हैं, जहां मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाले यूनिट मौजूद हैं.

गृह मंत्रालय ने उन ख़बरों के बाद ये निर्देश दिए हैं, जिसके मुताबिक कुछ राज्यों ने अपने यहां मौजूद मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों को सिर्फ उसी राज्य में सप्लाई  करने के निर्देश दिए थे. केंद्र के मुताबिक मेडिकल ऑक्सीजन जन स्वास्थ्य और कोरोना महामारी से मुकाबले में एक अहम हिस्सा है. राज्यों की तरफ से ऐसी किसी भी पाबंदी से इसमें बाधा आ सकती है. ऐसे में राज्यों से ये भी कहा गया है कि राज्यों के बीच या शहरों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध होनी चाहिए तो साथ ही सप्लाई में लगे वाहनों की आवाजाही पर भी किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए.




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