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अब रायपुर में रात 8 बजे के बाद बंद नहीं होंगी दुकानें, कलेक्टर दफ्तर, और तहसील कार्यालय में कोरोना जांच की सुविधा

रायपुर के कलेक्टर एस भारतीदासन ने कहा हैं कि शहर में अब रात 8 बजे के बाद दुकानें बंद करने का प्रतिबंध हटा दिया गया है। रेस्टोरेंट, होटल संचालन और टेक-अवे, होम डिलेवरी के लिए रात10 बजे की सीमा के प्रतिबंध को भी हटाया गया है। कलेक्टर ने आम लोगों से अपील की है कि

अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, मार्केट या अन्य स्थानों पर भीड़-भाड़ न करें और न ही अनावश्यक रूप से घुमें। जिले में भले ही कोरोना वायरस के संक्रमण प्रसार की दर में काफी कमी आई है और ऐसे में लोगों को भले ही रिलेक्स लगा हो , लेकिन अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है।

सरकारी दफ्तरों में टेस्टिंग की सुविधा
यह बातें कलेक्टर ने मंगलवार को आयोजित बैठक में कहीं उन्होंने बताया कि लोगों केा कोविड एप्रोप्रिऐट बिहेवियर का पालन करना होगा।

इसमें तीन व्यवहार जैसे मास्क पहनना, दो गज की दूरी रखना और नियमित रूप से हाथ धोना शामिल है। बैठक में उन्होंने अफसरों से लोगों को जागरूक करने और टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा।

उन्होंने इसके लिए कलेक्ट्रोरेट परिसर, तहसील परिसर, और ऐसे शासकीय कार्यालयों, चिकित्सालयों, क्लिनिक जहां काफी भीड़- भाड़ होती है, वहां भी कोरोना टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

हर दिन ढाई हजार कोरोना टेस्ट
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.मीरा बघेल ने बताया कि रायपुर जिले में वर्तमान में करीब ढाई हजार कोरोना टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं।

इसमें से करीब 600 टेस्ट आर. टी .- पी सी आर, 1600 टेस्ट रेपिड एंटीजेन और करीब 300 टेस्ट ट्रू नॉट के माध्यम से हो रहे हैं। कलेक्टर ने इस दौरान जिले में मास्क पहनने के लिए अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए।





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