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मोदी सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों के चलते जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए तय की स्टॉक सीमा

प्याज की बढ़ती कीमत और उसे देखते हुए होने वाली जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने प्याज की स्टॉक सीमा तय कर दी। शुक्रवार को इस संबंध में उपभोक्ता मामले मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई। स्टॉक सीमा नियम शुक्रवार से ही लागू माना जाएगा और अगले 31 दिसंबर तक मान्य होगा।

नए नियम के तहत खुदरा व्यापारी दो टन, थोक व्यापारी 25 टन प्याज का स्टॉक रख सकेंगे

नए नियम के तहत खुदरा व्यापारी दो टन प्याज का स्टॉक रख सकेंगे। थोक व्यापारी के लिए यह सीमा 25 टन तय की गई है। आयातित प्याज पर यह सीमा लागू नहीं होगी।

केंद्र ने राज्यों से बफर स्टॉक से प्याज निकालने के लिए कहा

प्याज की कीमत पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र ने सभी राज्यों के प्याज के बफर स्टॉक से प्याज निकालने के लिए कहा है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्यों को प्याज की आपूर्ति की जा रही है। अब तक राज्यों को केंद्र की तरफ से 35,000 टन प्याज की आपूर्ति की जा चुकी है ताकि प्याज के दाम पर लगाम लग सके। 

मुंबई में प्याज की खुदरा कीमत 86 रुपए प्रति किलोग्राम: उपभोक्ता मंत्रालय

पिछले कुछ दिनों से प्याज की खुदरा कीमत में लगातार तेजी दिख रही है। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में प्याज की खुदरा कीमत 86 रुपए प्रति किलोग्राम, चेन्नई में 83 रुपए प्रति किलोग्राम, कोलकाता में 70 रुपए प्रति किलोग्राम तो दिल्ली में 55 रुपए प्रति किलोग्राम बताई गई।





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