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नपुंसक बनाए जाएंगे रेपिस्ट, पाकिस्तान में नए कानून के मसौदे को मंजूरी

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि रेप पीड़िता बिना खौफ और भय के मुकदमा दर्ज करा सकेगी और सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उसे सुरक्षा दी जाए. मीटिंग के दौरान कुछ मंत्रियों ने रेप के दोषी को सरेआम फांसी देने की भी राय दी. लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि केमिकल कास्ट्रेशन शुरुआत होगी. कैबिनेट ने सैद्धांतिक रूप से रेप दोषी को कठोरतम सजा की मंजूरी दे दी है.

पाकिस्तान में बलात्कारियों को सख्त सजा देने के लिए इमरान खान सरकार एक नया कानून लाने जा रही है. इस कानून के तहत रेपिस्टों को इंजेक्शन देकर नपुंसक बना दिया जाएगा. मेडिकल साइंस में इस प्रक्रिया को केमिकल कास्ट्रेशन (रासायनिक बंध्याकरण) कहते हैं. मंगलवार को प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस कानून को बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. इसके अलावा यौन शोषण के मामलों की जल्द सुनवाई भी की जाएगी.

पाकिस्तान के जिओ टीवी के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक में पाकिस्तान के कानून मंत्रालय ने इस बिल का मसौदा पीएम के सामने पेश किया. इस दौरान इस बिल के कई पहलुओं पर चर्चा हुई.

हालांकि, इस बाबत अभी अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक रेप की दिल दहलाने वाली घटनाओं के बाद पाकिस्तान अपने पुलिसिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने का दावा कर रहा है. इसके अनुसार पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी, रेप के मामलों की सुनवाई रफ्तार से की जाएगी और गवाहों को सुरक्षा दी जाएगी.

इमरान खान ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है और इसमें किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इमरान खान ने कहा कि नया कानून स्पष्ट और पारदर्शी होगा और इसमें कठोर दंड की व्यवस्था होगी.



पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि रेप पीड़िता बिना खौफ और भय के मुकदमा दर्ज करा सकेगी और सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उसे सुरक्षा दी जाए.

मीटिंग के दौरान कुछ मंत्रियों ने रेप के दोषी को सरेआम फांसी देने की भी राय दी. लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि केमिकल कास्ट्रेशन शुरुआत होगी. कैबिनेट ने सैद्धांतिक रूप से रेप दोषी को कठोरतम सजा की मंजूरी दे दी है.

क्या है केमिकल कास्ट्रेशन

केमिकल कास्ट्रेशन एक मेडिकल प्रक्रिया है. इसके तहत शख्स को ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसकी यौन क्षमता खत्म हो जाती है. ये इंजेक्शन व्यक्ति के हॉर्मोन पर असर डालता है और उसकी यौन क्षमता खत्म हो जाती है.

पीटीआई सीनेट फैसल जावेद खान ने कहा कि नए कानून को जल्द ही पाकिस्तान की संसद में लाया जाएगा. बता दें कि साल 2018 में लाहौर में सात साल की एक बच्ची की रेप के बाद हत्या और फिर लाहौर में ही मोटरवे गैंगरेप केस के बाद रेप के दोषियों को सख्त सजा देने की मांग उठ रही है.





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