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कोरोना वायरस: कंटेनमेंट ज़ोन में सिर्फ ज़रूरी गतिविधियों की अनुमति, गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें डिटेल

देश के कई राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Virus) को लेकर गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) एक बार फिर सक्रिय हो गया है. कोरोना वायरस (Corona Virus) के कम होते मामले के बीच सख्ती कम हो गई थी, लेकिन अब फिर से कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल (Corona Virus Protocol) के पालन के आदेश दिए गए हैं. गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट ज़ोन (Containment Zones in India) में सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को छोड़ कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है.

गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जहाँ कोरोना वायरस (Corona Virus) ज्यादा है, उन कंटेनमेंट ज़ोन (Containment Zone) में सिर्फ ज़रूरी चीज़ों की गतिविधियों को छूट रहेगी. कंटेनमेंट ज़ोन (Corona Virus Containment Zones) में किसी भी तरह की लापरवाही न हो, इसकी जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस और म्युनिसिपल बोर्ड की होगी. सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के इन इलाकों में सख्ती से नियमों के पालन के आदेश दिए गये हैं.

सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी. वहीं, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है.

नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जारी हैं. सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे. वहीं, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं.

इन इलाकों में भीड़ वाले किसी भी कार्यक्रम को नहीं करने, भीड़ नहीं एकत्रित होने देने के आदेश दिए गए हैं. हालाँकि इससे पहले ही अधिकतर राज्यों ने लोगों के एकत्रित होने की संख्या सीमित कर रखी है.




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