किसान से जमीन खरीदने के नाम पर 2 करोड़ 92 लाख की धोखाधड़ी....विशाल डेवलपर्स के संचालक संजीव सिंह के खिलाफ जुर्म दर्ज
हाल ही में कुरुद गांव के एक किसान नाम " बलराम साहू" ने अपने जमीन धोखाधड़ी को लेकर संचालक संजीव सिंह के नाम पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है,,,पीड़ित व जानकारी के अनुसार संजीव सिंह विशाल डेवेलपर्स का संचालक है,,जिसने बलराम साहू के साथ जमीन को लेकर करिबन 2 करोड़ 92 लाख की धोखाधड़ी की है बलराम साहू पेशे से कुरुद गांव के किसान है,,,
तथा इकरारनामा को पूर्ण 28.03.2018 को 100 रूपये स्टाम्प पर स्ट्राम्प क्रमांक एल 031582 में एक विक्रय इकरारनामा किया जिसमें किसान की रकबा 10398.77 वर्ग फीट भूमि को छोड़कर बाकी बचत भूमि को विक्रय करने हेतु 8 माह की अवधि बढ़ाई गई, किंतु उक्त इकरारनामा का पालन संजीव कुमार सिंह द्वारा नहीं किया गया। उक्त इकरारनामा में गवाह सतीश एवं रूपेद्र के समक्ष किये गये इकरारनामा का पालन न कर पुन: 22.12.2018 को 100 का स्टांप पेपर क्रमांक 571905 में यह इकरारनामा तय हुआ था तथा संजीव कुमार सिंह द्वारा भूमि की प्लाटिंग करने खसरा नंबर 117/2 एवं 118 की आवासीय परियोजना हेतु कुल 11398.77 वर्ग फीट भूमि को क्रेतागणों को विक्रय किया गया तथा इकरारनामा का पालन नहीं किया गया। 24.04.2019 को पुन: संजीव कुमार सिंह द्वारा बलराम साहू की उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु इकरारनामा लिखित रूप से इकरारनामा किया, किंतु उक्त इकरारनामा भी विफल रहा है।
11.10.2019 को संजीव कुमार सिंह द्वारा बलराम साहू के साथ पुन: 50 का
स्टांप पेपर क्रमांक 220437 में इकरारनामा किया है जिसमें 8 लाख प्रति माह
विक्रेता बलराम साहू को अदा करने हेतु इकरारनामा तय किया गया था, किंतु
संजीव सिंह द्वारा उक्त इकरारनामा के शर्तों का उल्लघन कर विक्रेता को
रूपये उपलब्ध नही कराया
यही नहीं संजीव सिंह ने किसी भी शर्तो का पालन नहीं किया ।
इसी तरह
17.12.2019 को 50 रूपये का स्टांप पेपर क्रमांक ं 275979 में पुन: संजीव
कुमार सिंह द्वारा किसान बलराम साहू की जमीन को खरीदी हेतु खसरा नंबर 117/2
एवं 198 की भूमि के लगभग 20 प्लट 25110.54 वर्ग फीट भूमि को विक्रय किया
गया। इस तरह आवेदक किसान के कुल 3.65 एकड़ भूमि को आवासीय परियोजना हेतु
विक्रेता से 2 करोड़ 92 लाख में सौदा कर उक्त भूमि में से मात्र 33490.52
वर्ग फीट 77 डिसमिल भूमि का उपयोग कर शेष भूमि को आज दिनांक तक रजिस्ट्री
ना कराकर इकरारनामा में बताए गए शर्तों का लगातार उल्लंघन कर विक्रेता की
संपूर्ण जमीन को प्लाटिंग कर अस्थाई सड़क निर्माण कर विक्रेता को आर्थिक
रूप से क्षति पहुंचाते हुए विक्रेता बलराम साहू के साथ धोखाधड़ी कर
विक्रेता को आर्थिक एवं मानसिक रूप से क्षति पहुचाकर जानबूझकर, छल करने की
नियत से सदोष हानि पहुचाने के उदेश्य से, सदोष हानि पहुचाया है एवं बेईमानी
पूर्वक छल व कपट पूर्वक धोखधडी किया है जो अपराध धारा 418, 420 भादवि का
अपराध घटित होना पाए जाने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।