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किसान से जमीन खरीदने के नाम पर 2 करोड़ 92 लाख की धोखाधड़ी....विशाल डेवलपर्स के संचालक संजीव सिंह के खिलाफ जुर्म दर्ज

हाल ही में कुरुद गांव के एक किसान नाम " बलराम साहू" ने अपने जमीन धोखाधड़ी को लेकर संचालक संजीव सिंह के नाम पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है,,,पीड़ित व जानकारी के अनुसार संजीव सिंह विशाल डेवेलपर्स का संचालक है,,जिसने बलराम साहू के साथ जमीन को लेकर करिबन 2 करोड़ 92 लाख की धोखाधड़ी की है बलराम साहू पेशे से कुरुद गांव के किसान है,,,

किसान की शिकायत पर जामुल पुलिस ने संजीव सिंह के खिलाफ अपराध क्र-35/2021 भादवि की धारा 418, 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी संजीव ङ्क्षसह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जामुल थाना प्रभारी निरीक्षक विशाल सोन ने बताया कि, ग्राम कुरूद के किसान बलराम साहू ने लिखित शिकायत किया कि, विशाल डेवलपर्स के संजीव सिंह ने उनके साथ जमीन खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए विक्रेता किसान को आर्थिक एवं मानसिक रूप से क्षति पहुँचाकर जानबूझकर, छल करने की नियत से सदोष हानि पहुँचाने के उदेश्य से, सदोष हानि पहुँचाया है एवं बेईमानी पूर्वक छल व कपट पूर्वक धोखधड़ी किया है।

कुरुद थाना के ग्राम जामुल निवासी प्रार्थी किसान बलराम साहू (43) पिता रामजी साहू की कुरुद पटवारी हल्का नंबर 14/19 खसरा नंबर 117/2, 118, 119, 388/1 कुल रकबा 3.65 एकड भूमि को आरोपी विशाल डेवलपर्स का संचालक संजीव सिंह (46) पिता लालदेव सिंह, विशाल डेवलपर्स रुंगटा कॉलेज के पास कुरुद थाना जामुल, आर्य नगर कोहका पुलिस चौकी स्मृति नगर जिला दुर्ग द्वारा 16 मार्च 2016 को 80 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से 2 करोड़ 92 लाख रुपए में हर हमेशा के लिए विक्रय करने का पक्का सौदा 100 रुपए के स्टांब पेपर में इकरारनामा किया था।

लगातार हो रही थी लापरवाही
दस्तावेजो के कार्यो में शुरू से लापरवाही बरती जा रही थी थाना प्रभारी के अनुसार आरोपी संजीव सिंह पिता लालदेव सिंह, विशाल डेवलपर्स रुंगटा कलेज के पास के द्वारा आवेदक बलराम साहू की जमीन, ग्राम कुरूद स्थित पटवारी हल्का नंबर 14/19 खसरा नंबर 117/2, 118, 119, 388/1, कुल रकबा 3.65 एकड़ भूमि को संजीव सिंह द्वारा 19.03.2016 को 80 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से 2,92,00,000 रुपए की दर पर हर हमेशा के लिए विक्रय करने का पक्का सौदा 100 रूपये का स्टांप पेपर क्रमांक एच 636436 में इकरारनामा किया था जिसका रजिस्ट्री 2 वर्ष पूर्व कराने का इकरारनामा कराकर बतौर बयाना 12 लाख रूपये 19.03.2016 को आवेदक को दिया जाकर मार्च 2018 में कराना तय था किन्ंतु अनावेदक संजीव सिंह द्वारा उकत जमीन को प्लाटिंग कर कुछ प्लाट को टुकडे टुकडे में रजिस्ट्री करा कर आवेदक के साथ सौदा किये कि सम्पूर्ण जमीन की रजिस्ट्री नही कराया


तथा इकरारनामा को पूर्ण 28.03.2018 को 100 रूपये स्टाम्प पर स्ट्राम्प क्रमांक एल 031582 में एक विक्रय इकरारनामा किया जिसमें किसान की रकबा 10398.77 वर्ग फीट भूमि को छोड़कर बाकी बचत भूमि को विक्रय करने हेतु 8 माह की अवधि बढ़ाई गई, किंतु उक्त इकरारनामा का पालन संजीव कुमार सिंह द्वारा नहीं किया गया। उक्त इकरारनामा में गवाह सतीश एवं रूपेद्र के समक्ष किये गये इकरारनामा का पालन न कर पुन: 22.12.2018 को 100 का स्टांप पेपर क्रमांक 571905 में यह इकरारनामा तय हुआ था तथा संजीव कुमार सिंह द्वारा भूमि की प्लाटिंग करने खसरा नंबर 117/2 एवं 118 की आवासीय परियोजना हेतु कुल 11398.77 वर्ग फीट भूमि को क्रेतागणों को विक्रय किया गया तथा इकरारनामा का पालन नहीं किया गया। 24.04.2019 को पुन: संजीव कुमार सिंह द्वारा बलराम साहू की उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु इकरारनामा लिखित रूप से इकरारनामा किया, किंतु उक्त इकरारनामा भी विफल रहा है।

11.10.2019 को संजीव कुमार सिंह द्वारा बलराम साहू के साथ पुन: 50 का स्टांप पेपर क्रमांक 220437 में इकरारनामा किया है जिसमें 8 लाख प्रति माह विक्रेता बलराम साहू को अदा करने हेतु इकरारनामा तय किया गया था, किंतु संजीव सिंह द्वारा उक्त इकरारनामा के शर्तों का उल्लघन कर विक्रेता को रूपये उपलब्ध नही कराया

यही नहीं संजीव सिंह ने किसी भी शर्तो का पालन नहीं किया ।

इसी तरह 17.12.2019 को 50 रूपये का स्टांप पेपर क्रमांक ं 275979 में पुन: संजीव कुमार सिंह द्वारा किसान बलराम साहू की जमीन को खरीदी हेतु खसरा नंबर 117/2 एवं 198 की भूमि के लगभग 20 प्लट 25110.54 वर्ग फीट भूमि को विक्रय किया गया। इस तरह आवेदक किसान के कुल 3.65 एकड़ भूमि को आवासीय परियोजना हेतु विक्रेता से 2 करोड़ 92 लाख में सौदा कर उक्त भूमि में से मात्र 33490.52 वर्ग फीट 77 डिसमिल भूमि का उपयोग कर शेष भूमि को आज दिनांक तक रजिस्ट्री ना कराकर इकरारनामा में बताए गए शर्तों का लगातार उल्लंघन कर विक्रेता की संपूर्ण जमीन को प्लाटिंग कर अस्थाई सड़क निर्माण कर विक्रेता को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाते हुए विक्रेता बलराम साहू के साथ धोखाधड़ी कर विक्रेता को आर्थिक एवं मानसिक रूप से क्षति पहुचाकर जानबूझकर, छल करने की नियत से सदोष हानि पहुचाने के उदेश्य से, सदोष हानि पहुचाया है एवं बेईमानी पूर्वक छल व कपट पूर्वक धोखधडी किया है जो अपराध धारा 418, 420 भादवि का अपराध घटित होना पाए जाने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।




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