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शैक्षिक समन्वयक के लिए सहायक शिक्षक हो पात्र, अवलोकन शाला में हो अध्यापन कार्य - संयुक्त शिक्षक संघ

राज्य शासन द्वारा संकुल व्यवस्था के अंतर्गत नया संरचना जारी किया गया हैं। संकुलों की सख्या बढ़ाकर संकुल क्षेत्र को छोटा कर प्राचार्य को संकुल प्रभारी बनाया गया हैं। इस सम्बंध में 22 जनवरी 2021 को प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यलय रायपुर ने आदेश जारी करते हुए, संकुल शैक्षिक समन्वयक CAC एवं संकुल प्रभारी CRC की चयन प्रक्रिया एवं कार्य दायित्व के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में कुछ बिंदुओं पर आपत्ति करते हुए "छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ" ने संशोधन एवं नए बिंदु समायोजन के साथ नया निर्देश जारी करने का मांग करते हुए, 25 जनवरी 2020 को प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग एवं प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा को ज्ञापन प्रेषित किया है। संघ ने ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हुए, प्रांताध्यक्ष केदार जैन, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती ममता खालसा, कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष ओम प्रकाश बघेल, उप प्रांताध्यक्ष अर्जुन रत्नाकर, गिरजा शंकर शुक्ला, सोहन यादव, नरोत्तम चौधरी, माया सिंह, प्रांतीय सचिव रूपानंद पटेल, प्रांतीय कोषाध्यक्ष ताराचंद जयसवाल ने कहा है कि शैक्षिक समन्वयक के लिए सहायक शिक्षक को भी पात्र किया जाए। 

उच्च वर्ग शिक्षक/शिक्षक एलबी/ सहायक शिक्षक एलबी को पात्र मानते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किया जाए। क्योकि सिर्फ उच्च वर्ग शिक्षक का उल्लेख होने पर कई जगह शिक्षक एलबी को भी पात्र नही माना जाता। शैक्षिक समन्वयक के लिए पदस्थ संस्था में तीन कालखंड अध्यापन कराना अनिवार्य किया गया है जो कि तर्कसंगत एवं व्यावहारिक नही है, जिसमें बदलाव करते हुए अवलोकन शाला में अध्यापन कराने का निर्देश जारी किया जाए। शैक्षिक समन्वयक के प्रस्ताव के लिए संकुल प्रभारी प्राचार्य को ही अधिकृत किया गया है, जिसमें बदलाव करते हुए संकुल के समस्त संस्था प्रमुख की सहमति से प्राचार्य द्वारा संकुल समन्वयक का प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। संघ ने आग्रह सहित मांग किया है कि उक्त बिंदुओं के आधार पर संशोधन/समायोजन कर आदेश जारी किया जाए। यह जानकारी संघ के प्रांतीय मीडिया प्रभारी मुकुंद उपाध्याय एवं अमित दुबे द्वारा प्रदान किया गया।






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