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छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी- परीक्षार्थी पुत्र, पुत्री है तो नहीं बन सकते केन्द्राध्यक्ष

रायपुर– छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रो.वीके गोयल ने सोमवार की देर शाम डीईओ को जारी पत्र में बोर्ड परीक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। जिसका पालन सख्ती से करने कहा गया है। प्रो.गोयल ने यह स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान केंद्राध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। यह मूल संस्था के प्राचार्य भी हो सकते हंै। यहां यह देखना होगा कि जिन्हें केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है कहीं उनके पुत्र, पुत्री या पत्नी वहां परीक्षा तो नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा किसी केन्द्र में होता है तो वह नियम विरुद्ध होगा। इसका ध्यान रखना होगा। परीक्षा केन्द्र में परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। 

एक कक्षा में अगर 40 सीट की क्षमता है तो वहां मात्र 20 सीटों पर ही परीक्षार्थियों को बैठने की अनुमति दी जाएगी। इससे अधिक छात्रों को बिठाने पर संबंधित केन्द्राध्यक्ष जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।यदि कोई छात्र कोरोना पॉजिटिव है तो उसे परीक्षा केन्द्र में अन्य छात्रों के साथ प्रवेश न दिया जाए। पॉजिटिव छात्र को अलग से प्रवेश देते हुए अलग कक्ष में बैठने की व्यवस्था की जाए। उसके लिए एक पर्यवेक्षक अलग से नियुक्त करना होगा। नियुक्त पर्यवेक्षक को परीक्षा के दौरान पीपीई किट में आना होगा।




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