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कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के लिए मदिरा दुकानों में आवश्यक दिशा निर्देश जारी

छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के उप महाप्रबंधक रायपुर द्वारा राज्य के सभी जिलों के महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, जिला प्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. को पत्र जारी कर कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण काल में बचाव हेतु देशी तथा विदेशी मदिरा दुकानों में शासन के दिशा-निर्देशों का अनिवार्यतः कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि मदिरा दुकानों में निर्देशों के पालन हेतु व्यवस्था के लिए प्रति दुकान 10 हजार की दर से राशि आबंटित की जा रही है। दुकानों के समस्तकर्मी पूरे समय मास्क का उपयोग करें तथा प्रत्येक दुकान में अतिरिक्त मास्क संग्रह सुनिश्चित करें। केवल मास्क वाले ग्राहकों को ही मदिरा विक्रय करें। प्रत्येक मदिरा दुकानों में ग्राहक काउंटर के सामने बेरीकेडिंग किया जाए तथा अधिक बिक्री वाले समय पर ग्राहकों की अधिक भीड़ न होने दें।

भीड़ अधिक होने पर उन्हें आपस में सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने सुरक्षा गार्डाें को उक्त अवधि में अनिवार्यतः दुकानों में उपस्थित रहकर भीड़ को नियंत्रित कर निर्देशों के पालन हेतु तैनात करें। दुकान में आने वाले कर्मी और परिवहन कर्मी तथा सुरक्षा कर्मी के माध्यम से ग्राहकों के सेनेटाईजेशन के लिए पर्याप्त सेनेटाइजर की व्यवस्था रखी जाए। दुकान खुलने एवं बंद होने पर पर्याप्त सेनेटाईजेशन करें। मदिरा दुकान-भवन का समय-समय पर सेनेटाईजेशन किया जाए। मदिरा दुकान के अंदर एवं बाहर आसपास साफ-सफाई पर ध्यान रखे। ग्राहकों में से कोई व्यक्ति सर्दी-खासी से ग्रस्त मरीज हो, तो उसे तत्काल भीड़ से पृथक करने गार्डाें को हिदायत दें।  जिला स्तर पर जांच दल गठित कर कोविड से संबंधित निर्देशों के पालन का प्रत्येक दुकान में प्रतिदिन पांच बार निरीक्षण कराए तथा जांच प्रतिवेदन प्राप्त करें। जिले का संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रतिदिन सी.एस.एम.सी.एल. मुख्यालय को प्रेषित करें। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।




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