बिलासपुर में 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक लॉक डाउन का आदेश जारी...किन चीजों में रहेगी छूट, और किसमे रहेगी पाबंदी, पढ़िए पूरी खबर
बिलासपुर में 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक लॉक डाउन का आदेश जारी ।बिलासपुर- बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है । 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से बिलासपुर में लॉकडाउन लगेगा , 21 अप्रैल की रात 12 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा ।
कलेक्टर ने इस दौरान बिलासपुर जिले की सभी सीमाओं को सील करने का आदेश दिया है । इस दौरान सिर्फ मेडिकल दुकान को संचालित करने की इजाजत होगी ।
दूध , सुबह 6 बजे से 8 बजे तक वितरित किया जा सकेगा।
शाम में 5 बजे से 6.30 बजे तक दूध दुकान और दूध वितरण की छूट होगी ।
शादी , दशगात्र जैसे परिवारिक कार्यक्रम में सिर्फ 20 लोगों को ही इजाजत होगी ।
पेट्रोल पंपों से भी शासकीय कार्यों , इमरजेंसी ड्यूटी , परीक्षार्थी , आवश्यक सेवाओं और मीडियाकर्मियों को आई कार्ड दिखाने पर ही पेट्रोल मिलेगा ।
शहरी सीमा से बाहर ऑटो मोबाइल की दुकानें , ऑटो पार्ट्स , गैरेज , पंक्चर की दुकानें संचालित होगी ।
वहीं नगरीय निकाय सीमा के बाहर ढाबा - रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे , लेकिन वो सिर्फ होम डिलिवरी या टेक अवे के लिए ही होगा ।