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कोविड दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के आदेश उचित मूल्य की दुकानों में सैनिटाइज़ेशन की व्यवस्था अनिवार्य

आज मंत्रालय से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पीडीएस के तहत राशन वितरण हेतु आदेश व दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधियों से बात की थी। तब लोगों ने कोविड काल व लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न की उपलब्धता के संबंध में चिंता जताई थी। साथ ही अधिकारियों ने भी कोविड के प्रसार को रोकने को लेकर अपनी परेशानी से अवगत कराया था। मंत्री अमरजीत भगत ने इन सब बातों पर गौर करते हुए, उचित निराकरण हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया था। उपरोक्त संदर्भ में निर्णय लेते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण का आदेश उचित सतर्कता के साथ करने का निर्देश दिया गया।

शासन ने इस दौरान कोविड से बचाव के लिये जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के निर्देश दिये हैं। इसके तहत उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण हेतु भौगोलिक क्षेत्रों जैसे वार्ड/मोहल्ला/ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन वितरित करने के निर्देश दिये गए। साथ ही शासन द्वारा दिए निर्देश के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों में सामाजिक दूरी के पालन हेतु चिह्नांकन करना और हितग्राहियों के साथ-साथ खाद्यान्न का वितरण करने वालों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।खाद्यान्न वितरण के समय पीडीएस दुकानों हितग्राहियों के सैनिटाइज़ेशन के लिये सैनिटाइज़र की व्यवस्था अनिवार्य है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।




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