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धान खरीदी के लिए सुबह 9.30 बजे से शाम 5 बजे तक टोकन जारी करने सहकारी समितियों को दिया गया निर्देश

सीमांत, लघु और बड़े किसानों को 15 दिवस अग्रिम तक का जारी करे टोकन

कानून व्यवस्था की स्थिति एवं कोविड प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए जारी करें टोकन

राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए व्यवस्थित रूप से टोकन जारी करने के निर्देश सहकारी समितियों को दिए हैं। सीमांत, लघु और बड़े किसानों को पात्रता के अनुसार अपने उत्पादित धान विक्रय समय-सीमा में करने के लिए 15 दिवस अग्रिम तक का टोकन कानून व्यवस्था की स्थिति एवं कोविड प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाए। मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर स्थित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों और प्रबंध संचालकों को पत्र लिखकर किसानों से समितियों के माध्यम से सुचारू रूप से धान उपार्जन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि धान खरीदी दिनांक 01 दिसंबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक किए जाने हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है। अतः इस बात का ध्यान रखा जावे कि समिति में पंजीकृत किसानों का धान सुगमतापूर्वक खरीदी हो सके, इसके लिए व्यवस्थित रूप से टोकन जारी किया जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि समिति में रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 9.30 बजे से शाम 5 बजे तक टोकन जारी किया जाए। खरीदी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों को दिनवार कौन-कौन से ग्राम के किसान टोकन जारी करा सकेंगे, यह समिति स्तर पर निर्धारित कर सूचना समिति में प्रदर्शित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि सीमांत, लघु और बड़े किसानों को पात्रता के अनुसार अपने उत्पादित धान विक्रय समय-सीमा में करने के लिए 15 दिवस अग्रिम तक का टोकन जारी किया जाए। कानून व्यवस्था की स्थिति एवं कोविड प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए टोकन जारी करने में इस बात का ध्यान रखा जावे की समिति में अनावश्यक भीड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। बारदाने की उपलब्धता के आधार पर समिति में टोकन जारी किया जाये। किसानों को समझाईश दिया जाए कि उनको जारी किये गये टोकन के अनुसार तय किए गए तारीख को समिति में लाकर अपने धान विक्रय कर सकते हैं.




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