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कलेक्टर ने जारी किए निर्देश, कोरोना जांच कराने वालों को देने होंगे 2 नंबर और पूरा पता

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस की बीमारी को संक्रामक बीमारी घोषित किया है. भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश/ निर्देश के द्वारा कोविड -19 जांच केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं.

मरीजों की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत यह दृष्टिगत हो रहा है कि कोविंड टेस्टिंग के दौरान मरीजों के द्वारा निवास का स्पष्ट पता एवं सम्पर्क नंबर सही नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण मरीजों के कान्टेक्ट ट्रेसिंग और सैम्पलिंग में कठिनाइयां आ रही हैं.

अपर कलेक्टर ने सभी कोविड-19 जांच केंद्रों को निर्देशित किया है कि कोविड-19 की जांच कराने के लिए आने वाले व्यक्तियों के निवास का पूर्ण पता और 2 अन्य सम्पर्क नंबर लेने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई करें, ताकि व्यक्ति के पॉजिटिव होने पर मरीज के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और सैम्पलिंग की जा सके.





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