महासमुंद : जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभा आयोजित
ग्राम सभा में प्राप्त दावे-आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण किया जाएगा। ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अंतिम सूची आवास सॉफ्टवेयर में अपलोड की जाएगी। साथ ही विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीणों से ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर गांव के विकास एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है।
ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 की सूची का सत्यापन निर्धारित 12 मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। इनमें पक्के मकान, दो से अधिक कमरों वाले घर, तीन या चार पहिया वाहन, यंत्रीकृत कृषि उपकरण, 50 हजार रुपये या अधिक सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, सरकारी नौकरी, पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम, 15 हजार रुपये से अधिक मासिक आय, आयकर या व्यावसायिक करदाता तथा निर्धारित सीमा से अधिक सिंचित अथवा असिंचित भूमि रखने वाले परिवार शामिल हैं।
जिला प्रशासन ने निर्देशित किया है कि आवास प्लस 2.0 की सूची सिस्टम आधारित एवं एआई जनरेटेड है। सूची में नाम जोड़ने के नाम पर किसी भी प्रकार की राशि की मांग या वसूली किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।