महासमुंद : आबकारी एक्ट के तहत दो मामले दर्ज
17 जून 2026 को महासमुंद पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत दो मामले दर्ज किये हैं.
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला की एक व्यक्ति महासमुंद से भलेसर रोड नहर किनारे आम पेड के पास महासमुंद में अधिक मात्रा में अवैध रूप से देशी प्लेन शराब बिक्री हेतु रखा है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने आरोपी शेखर कंवर पिता हेमचंद कंवर उम्र 48 साल, निवासी वार्ड नं0 23 सुभाष नगर महासमुंद के कब्जे से एक हरा रंग का झोला के अंदर 28 पौवा देशी प्लेन शराब जिसके प्रत्येक शीशी पौवा में 180-180 ML भरा हुआ रखा जुमला शराब 5040 एमएल कीमती 2240 रूपये को जप्त किया गया तथा आरोपी का कृत्या आबकारी एक्ट की धारा 34(2) का अपराध पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.
इसी तरह पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम खैरा चौंक महासमुंद में एक व्यक्ति अपने चखना ठेला में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने पिलाने की सूविधा उपलब्ध करा रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने ग्राम खैरा में महासमुंद पहुंची जहां शराब पीने वाले लोग पुलिस को देखकर भाग गये एवं शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहे एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसे नाम पता पुछने पर अपना नाम शत्रुघन ताण्डी पिता जितो ताण्डी उम्र 56 साल निवासी वार्ड नं 23 सुभाष नगर महासमुंद थाना व जिला महासमुंद का रहने वाला बताया.
पुलिस ने उसके चखना दुकान से एक पौवा देशी प्लेन 180 ML वाली शीशी में 40 ML देशी प्लेन शराब कीमती 40 रूपये, एक नग पानी पाउच दो एवं दो नग खाली डिस्पोजल ग्लास जप्त किया.
मामले में आरोपी शत्रुघन ताण्डी का यह कृत्य अपराध धारा 36 सी आबकारी एक्ट का पाये जाने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.