31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से करा लीजिए लिंक वरना उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार को लिंक नहीं कराया है तो आज ही करा लीजिए लिंक वरना देने पड़ सकते हैं 1,000 रूपये लेट फीस. भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा कई बार बढाई है इसके बावजूद कई लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है. पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है. आयकर विभाग ने कहा है की पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने वाले लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और उन पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. पैन कार्ड से होने वाले बहुत से काम करने में असुविधा हो सकती है जैसे- बैंक खता खोलने, 50 हज़ार से अधिक रकम के लेन-देन, म्यूचुअल फंड या शेयर खरीदने आदि कामों में असुविधा हो सकती है.
ऐसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक-
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड में डिटेल्स एक ही होना आवश्यक है यदि नहीं है तो आपको अपने आधार या पैन कार्ड को सुधार करवाना होगा.
लिंक करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट - https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाए. वेबसाइट के बायीं ओर क्विक लिंक में 'लिंक आधार' के विकल्प में जाने पर एक फॉर्म खुल जाएगी. फॉर्म में पैन नम्बर, आधार नंबर और नाम भरकर 'लिंक आधार' के उपर क्लिक कर करना है. बाद में आप स्टेटस भी इसी लिंक के माध्यम से चेक कर सकते हैं.