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AAP के 20 विधायको ने हाईकोर्ट से वापस ली याचिका, कल दायर करेंगे नई याचिका

लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी(आप) के 20 विधायकों द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया गया है।सोमवार को उनके वकील ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग (EC) की सिफारिशों को मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है, इसलिए इन अर्जियों का कोई मतलब नहीं रहा। उनके वकील ने कहा कि अब मंगलवार को वो नई पिटीशन फाइल करेंगे।

 

सोमवार को आप विधायकों के वकील मनीष वशिष्ठ ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। 20 तारीख को ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी हो गया था। इसलिए अब इस पिटीशन का कोई मतलब नहीं रहा। प्रेसिडेंट के ऑर्डर को देखने के बाद नई पिटीशन फाइल करेंगे।

 

- इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस रेखा पल्ली ने विधायकों की ओर से दायर पिटीशन वापस लेने की इजाजत देते हुए इसे खारिज मान लिया। वहीं, कोर्ट ने 19 जनवरी को ईसी की सिफारिश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और विधायकों को अंतरिम राहत नहीं दी थी।

 

हाईकोर्ट ने अर्जी रद्द की तो SC जाएंगे MLAs

- उधर, आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी से कहा कि अब अगर हाईकोर्ट नई पिटीशन को रद्द करता है तो फैसले से प्रभावित विधायक सुप्रीम का दरवाजा खटखटाएंगे।

 

- विधायक अलका लांबा ने रविवार को कहा था कि राष्ट्रपति ने जल्दबाजी में फैसला लिया। हमें बोलने का मौका तक नहीं मिला। न्यायपालिका पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं।

 

- मुख्यमंत्री ने पार्टी वर्कर्स से कहा, ''सत्य के रास्ते पर चलने वाले हर किसी के सामने कई परेशानियां आती हैं, लेकिन याद रखें कि आखिर में जीत उसी की होती है।''

- केजरीवाल ने ट्वीट भी किया, ''ऊपर वाले ने 67 सीट कुछ सोच कर ही दी थीं। हर कदम पर ऊपर वाला आम आदमी पार्टी के साथ है, नहीं तो हमारी औकात ही क्या थी? बस सच्चाई का रास्ता मत छोड़ना।''






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